
अमरावती /दि.18- प्रत्येक नागरिक एकतरह से ग्राहक होता है और ग्राहक के तौर पर प्रत्येक व्यक्ति के कुछ अधिकार होते है. ऐसे में खरीदी करते समय यदि उत्पाद को लेकर गलत जानकारी दी जाती है, तो प्रत्येक व्यक्ति ने ग्राहक के तौर पर अपने अधिकार का उपयोग करना चाहिए तथा प्रत्येक नागरिक ने इसे लेकर सजग रहते हुए ग्राहक अभियान को मजबूत भी करना चाहिए, इस आशय का आवाहन जिलाधीश सौरभ कटियार द्वारा किया गया.
जिला आपूर्ति विभाग द्वारा आज स्थानीय बचत भवन में विश्व ग्राहक अधिकार दिवस मनाया गया. इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए जिलाधीश सौरभ कटियार ने उपरोक्त प्रतिपादन किया. साथ ही कहा कि, ग्राहकों को सशक्त करने के लिए ही ग्राहक संरक्षण कानून बनाया गया है. इसका एहसास प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए. साथ ही ग्राहकों को भ्रमित करनेवाली एवं गलतफहमी फैलानेवाली बातों पर नियंत्रण रखना भी बेहद जरुरी है. जिसके लिए बडे पैमाने पर जनजागृति होना आवश्यक है. इस हेतु ग्राहकों के लिए शिकायत दर्ज करने हेतु और उन्हें न्याय दिलाने हेतु विविध स्तर पर आवश्यक यंत्रणा उपलब्ध कराई गई है. जिनके जरिए ग्राहकों द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करने पर निश्चित ही कम दर्जेवाले उत्पादों व मिलावट को नियंत्रित करना संभव होगा.
इस अवसर पर अपर जिलाधीश विवेक जाधव, जिला आपूर्ति अधिकारी निनाद लांडे, तहसीलदार प्रज्वल पाथरे, विधि अधिकारी बोहरा, अन्नधान्य वितरण अधिकारी राऊत, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के संगठन मंत्री अजय गाडे, अशोक हांडे व चारुदत्त चौधरी आदि उपस्थित थे. इस समय शिवम पथनाट्य की टीम ने ग्राहक जनजागृति को लेकर पथनाट्य की प्रस्तुति दी.