अवैध पार्टी और नकली शराब पर आबकारी विभाग की नजर
थर्टी फर्स्ट के मद्देनजर तीन गश्ती दल तैनात
अमरावती /दि.28– आगामी 31 दिसंबर को नववर्ष की पूर्व संध्या तथा 1 जनवरी को नववर्ष के स्वागत हेतु सरकार ने लाईसेंसी शराब की विक्री को देर रात तक शुरु रखने की अनुमति दी है. जिसके तहत एफएल-2 लाईसेंस वाले प्रतिष्ठान 31 दिसंबर व 1 जनवरी की दरम्यान रात 1 बजे तक तथा एफएल-3 लाईसेंस वाले प्रतिष्ठान 1 जनवरी को तडके 5 बजे तक खुले रहेंगे. परंतु इस दौरान अवैध शराब की निर्मिति, विक्री, ढुलाई व स्टॉकिंग न हो, इस हेतु राज्य में विक्री पर प्रतिबंध रहने वाली तथा नकली शराब की तस्करी को रोकने हेतु राज्य उत्पाद शुल्क विभाग ने अपनी ओर से तमाम तैयारियां कर ली है. जिसके लिए 3 गश्ती पथकों की निर्मिति करने के साथ ही रात्रिकालीन गश्त व नाकाबंदी करते हुए वाहनों की जांच की जाएगी. साथ ही महामार्गों पर स्थित होटलों व ढाबों पर भी पडताल की जाएगी.
उल्लेखनीय है कि, गुजरते वर्ष को विदाई देते हुए नये वर्ष का स्वागत करने हेतु जगह-जगह पर बडी-बडी पार्टियों का आयोजन किया जाता है. जिसके चलते आबकारी विभाग से एफएल-4 का एक दिवसीय लाईसेंस न लेते हुए अवैध तरीके से पार्टी आयोजित करने की संभावना को ध्यान में रखते हुए ऐसी पार्टियों पर आबकारी विभाग द्वारा विशेष ध्यान रखा जाएगा. साथ ही एफएल-3 का लाईसेंस नहीं रहने वाले होटलों व ढाबों पर अवैध तरीके से शराब विक्री पाये जाने पर महाराष्ट्र शराब बंदी अधिनियम 1949 की धारा 68 व 84 के तहत अपराध दर्ज किये जाएंगे.
ज्ञात रहे कि, जिस तरह शराब विक्री के लिए अधिकृत लाईसेंस की जरुरत होती है. उसी तरह शराब पीने के लिए भी एक दिवसीय या वार्षिक अथवा आजीवन लाईसेंस ऑनलाइन पद्धति से हासिल किया जा सकता है. इसी तरह फॉर्म हाउस, रिसोर्ट व सोशल गैदरिंग सहित व्यवसायिक कारणों के लिए भी शराब विक्री का एक दिवसीय लाईसेंस प्राप्त किया जा सकता है.
उक्ताशय की जानकारी देते हुए राज्य उत्पाद शुल्क विभाग की अधिक्षक ज्ञानेश्वरी अहिर ने बताया कि, कही पर भी अवैध शराब की निर्मिति, विक्री व ढुलाई होने की जानकारी अथवा कही पर भी लाईसेंस के बिना पार्टी आयोजित होने की जानकारी रहने पर उसकी सूचना सामान्य नागरिकों द्वारा 1800-233-9999 इस टोल फी क्रमांक अथवा आबकारी विभाग के कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांक 0721-2663410 पर संपर्क करते हुए दी जा सकती है.