विकेण्ड लॉकडाउन में जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को छूट
बिना कारण घर से बाहर निकलने पर कार्रवाई
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सेतु केन्द्र को भी अनुमति
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उपहारगृह को पार्सल की छूट
अमरावती/दि.10 – कोरोना प्रतिबंधक उपाय योजना में ‘ब्रेक द चेन’ अंतर्गत जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकाने शनिवार व रविवार को खुली रहेगी. तथापि किसी भी व्यक्ति को आवश्यक काम हो तभी वह बाहर निकल सकता है,ऐसा राज्य शासन के अनुसार जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है.
कृषि उत्पन्न बाजार समिति अंतर्गत बाजार शुरू रहेगा. किंतु स्थानीय स्वराज्य संस्था की ओर से वहा पर पूरी तरह प्रतिबंधक उपाय किए जाते है अथवा कैसे, इसकी जांच करना आवश्यक है. यहां पर भीड़ होने से संक्रमण फैल सकता है. इसलिए स्थानीय स्वराज्य संस्था तत्काल राज्य शासन की अनुमति लेकर वह बंद करने का आदेश है. ‘अपनी सरकार’ सेवा केन्द्र, सेतु केन्द्र , परिपत्र कार्यालय आदि एक खिड़की योजना कार्यालय सुबह 7 से रात 8 बजे तक उपहारगृह को स्वयं का वितरण व्यवस्था द्वारा पार्सल सेवा कर सकते है.लेकिन ग्राहको को वहां पर आने की अनुमति नहीं है. निर्माण कार्य, इलेक्ट्रिकल, शराब बिक्री दुकाने, टेलीकम्युनिकेशन सामग्री दुकाने बंद रहेंगी. यातायात, दुकाने, वितरण व्यवस्था व विविध अनुमति दिए जानेवाले को सेवा में कार्यरत व्यक्ती को आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य की गई है. उन्हें आरटीपीसीओ अथवा अब रॅपीड अँटीजेन जांच भी कर सकते है. यह नियम 10 अप्रैल से लागू होगा, ऐसा आदेश में बताया गया है.