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ववाह का झांसा देकर दो युवतियों का शोषण

फ्रेजरपुरा व कोतवाली थाने में मामले दर्ज

अमरावती/दि.20 – सोशल मीडिया के जरिए जान पहचान होने के बाद प्रेम संबंध बनाते हुए विवाह का झांसा देकर दो युवतियों के साथ शारीरिक शोषण किए जाने संबंधित दो मामले सामने आए है. इन दो अलग-अलग मामलों में दोनों युवतियों द्बारा स्थानीय फ्रेजरपुरा तथा सिटी कोतवाली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस द्बारा दोनों ही मामलों की जांच की जा रही है.
फ्रेजरपुरा थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक यशोदानगर परिसर निवासी 21 वर्षीय युवती की सोशल मीडिया पर ओके क्यूपीड नामक एप के जरिए मध्यप्रदेश के मंदसोर निवासी रोहित राजेश शर्मा नामक 24 वर्षीय युवक के साथ अप्रैल 2022 में जान पहचान हुई थी. पश्चात दोनों ने इंस्टाग्राम पर चैटींग शुरु करने के साथ ही एक-दूसरे के साथ मोबाइल फोन पर बात करना और वीडियो कॉल करना शुरु किया था. पश्चात रोहित शर्मा के बुलाने पर उक्त युवती 25 सितंबर 2022 को इंदौर पहुंची. जहां उसे होटल ग्रैंड गिरधर के कमरे में रुकवाया गया और रोहित शर्मा ने उसे अपने साथ लिव इन रिलेशन में रहने हेतु कहा. लेकिन उक्त युवती लिव इन की बजाय विवाह करके साथ रहने पर अडी हुई थी. ऐसे में दोनों के बीच झगडा भी हुआ. पश्चात रोहित शर्मा के लखन पाटीदार, भुपेश पाटीदार व रोहित बैरागी ने उक्त युवती को काफी समझाया-बुझाया, तो वह लिव इन रिलेशनशीप के लिए तैयार हुई. पश्चात रोहित शर्मा ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए याद के तौर पर उन अंतरंग पलों के फोटो भी निकाले. इसके बाद उक्त युवती का कई बार इंदौर आना जाना रहा और हर बार रोहित शर्मा ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. साथ ही उसे इंदौर में सिंगल बेडरुम वाला फ्लैट भी किराए पर लेकर दिया. जहां पर उक्त युवती रोहित शर्मा के साथ रहने लगी, लेकिन जैसे ही युवती ने रोहित शर्मा पर विवाह के लिए प्रभाव बनाना शुरु किया, तो 20 जनवरी को रोहित शर्मा ने उसे जबरन ट्रैवल्स बस में बिठाकर अमरावती भेज दिया और उसके अंतरंग फोटो डिलीट करने की धमकी भी दी. जिससे तंग आकर उक्त युवती ने फ्रेजरपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई. जिसके आधार पर रोहित शर्मा नामक आरोपी के खिलाफ भादंवि की धारा 376 (2) (एन), 504, 506, 523 के तहत मामला दर्ज किया गया.
वहीं सिटी कोतवाली पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक मोर्शी में रहने वाली 28 वर्षीय महिला का विवाह परतवाडा निवासी एक युवक के साथ हुआ था. परंतु उसके पति का विवाह से पहले किसी अन्य युवती के साथ प्रेम संबंध चल रहा था. जिसकी वजह से उसका पति उसे प्रताडित किया करता था. ऐसे में वह अपने पति को छोडकर अपने मायके चली आयी थी और पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी. इसी दौरान गुजरात में रहने वाले उसके रिश्तेदार युवक ने पूरे मामले की जानकारी मिलने पर उसे फोन करते हुए धाडस बंधाया और खुद को उसके साथ बताया. पश्चात मयूर रामधन गाडेराव (32) नामक इस रिश्तेदार के साथ उसकी वॉट्सएप और फेसबुक के जरिए बातचीत शुरु हुई. इसी चैटिंग के जरिए मयूर ने उक्त महिला से कहा कि, जब उसका अपने पति के साथ तलाक हो जाएगा, तो वह उसके साथ विवाह कर लेगा. इसके बाद 4 नवंबर 2019 को सुबह 8 बजे मयूर गाडेराव ने उक्त विवाहिता को खुद से मिलने हेतु अमरावती बस स्टैंड पर बुलाया और उसके अमरावती पहुंचने के बाद उसे नमूना गली स्थित एक गेस्ट हाउस पर लेकर गया. जहां वे दोनों एक ही कमरे में तीन दिन तक रहे और मयूर ने आगे चलकर उसके साथ विवाह करने का विश्वास दिलाते हुए तीनों दिन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. पश्चात वे दोनों अपने-अपने घर लौट गए. लेकिन आगे चलकर मयूर ने उक्त विवाहिता से विवाह करने की बात से इंकार कर दिया. इसके चलते उक्त विवाहिता ने मयूर से बातचीत करनी बंद कर दी, तो मयूर ने फेसबुक पर रियांश शर्मा के नाम से फर्जी अकाउंट तैयार कर उसे मैसेज व फेे्ंरड रिक्वेस्ट भेजी. साथ ही यह बात पकडमें आने पर माफी मांगते हुए विवाह करने की बात कहीं. लेकिन इस बार महिला ने मयूर से विवाह करने को इंकार कर दिया, तो मयूर ने उक्त महिला के अपने पास रहने वाले कुछ आपत्तिजनक फोटोज को उसके परिजनों को भेजते हुए वायरल कर दिया. साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी. जिसके बाद उक्त विवाहित महिला ने कोतवाली थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई. जिसके आधार पर कोतवाली पुलिस ने मयूर रामधन गाडेराव (32, पार्श्वनाथ, नवानरोडा, अहमदाबाद, गुजरात) नामक आरोपी के खिलाफ भादंवि की धारा 376 (2) (एन) 500 व 506 (ब) के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया.

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