अमरावती

1.10 लाख किसानों को कर्ज भरने की अवधि बढ़ी

शासनादेश : कर्ज वसुली हेतु 31 जुलाई तक मनाही

अमरावती/दि.8 – जिला बैंक सहित व्यापारी बैंकों ने किसानों को सन 2020-21 में दिये गये फसल कर्ज की वसुली हेतु 31 जुलाई तक अवधि बढ़ाई है.जिले में करीबन 1.10 लाख खातेदारों को कर्ज भरने के लिये एक माह की अवधि मिली है.
कोरोना की दूसरी लहर के कारण लॉकडाउन की कालावधि में किसानों को खेतमाल की बिक्री करने में दिक्कतें आयी. जिला बैंक, व्यापारी बैंकों मार्फत किसानों को फसल कर्ज की आपूर्ति की जाती है. जो किसान बैंक से लिये कर्ज को 30 जून तक चुकाता ह ै ऐसे किसानों को फसल कर्ज की विहित अवधि में कर्ज चुकाने के लिये ब्याज में प्रोत्साहन पर सहूलियत देने हेतु डॉ.पंजाबराव देशमुख ब्याज सहूलियत योजना चलायी जाती है. इस बढ़ाई गई अवधि में फसल कर्ज चुकता करने वाले किसान डॉ.पंजाबराव देशमुख ब्याज सहूलियत योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे.इस बाबत का शासनादेश प्राप्त होने की जानकारी जिला उपनिबंधक संदीप जाधव ने दी.
जिला उपनिबंधक संदीप जाधव ने बताया कि जिले के साधारणतः 1 लाख 10 हजार किसानों को कर्ज अवधि बढ़ाने का लाभ मिल सकता है. इनमें से कुछ किसानों ने नियमित रुप से कर्ज चुकाया है.

जिला बैंक के 52 हजार नियमित खातेदार

जिला बैंक के 52 हजार किसान नियमित खातेदार हैं.इनमें से 46 हजार खातेदारों ने कर्ज चुकाकर नये से कर्ज लिया है. बावजूद इसके व्यापारी बैंक के 58 से 60 हजार नियमित खातेदार हैं, ये सभी खातेदार अब 31 जुलाई तक फसल कर्ज चुकाने सकेंगे. इस कालावधि में वसुली के लिये बैंकों को मनाही किये जाने की बात उपनिबंधक ने कही.

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