‘एचएसआरपी’ को समयावृद्धि
पुराने वाहनों पर 30 जून तक लगाई जा सकेगी नई नंबर प्लेट

* परिवहन आयुक्त ने जारी किया पत्र, वाहनधारकों को राहत
अमरावती/दि.21 – राज्य में 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत हुए सभी तरह के वाहनों पर हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट यानी एचएसआरपी 31 मार्च 2025 तक लगाने का आदेश जारी किया गया था. परंतु अब भी अधिकांश पुराने वाहनों पर एचएसआरपी लगाने का काम बाकी है और इस काम की रफ्तार काफी सुस्त है. जिसके चलते राज्य के परिवहन आयुक्त द्वारा एक पत्र जारी कर पुराने वाहनों पर एचएसआरपी लगाने हेतु 30 जून 2025 तक समयावृद्धि दी गई है. जिसे आम नागरिकों के लिए काफी बडी राहत माना जा रहा है.
बता दें कि, इससे पहले परिवहन विभाग द्वारा कहा गया था कि, 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत रहनेवाले सभी वाहनों के लिए 31 मार्च 2025 तक हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है तथा इस अवधि के दौरान ऐसा नहीं करनेवाले वाहनों के खिलाफ 1 अप्रैल 2025 से कानूनी व दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. परंतु अब इस अवधि को खत्म होने में महज 10 दिनों का समय शेष है. लेकिन अब भी ज्यादातर पुराने वाहनों पर यह नंबर प्लेट नहीं लगाई जा सकी है. जिसे ध्यान में रखते हुए अब परिवहन आयुक्त द्वारा पुराने वाहनों पर हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगाने हेतु 30 जून 2025 तक समयावृद्धि दी गई है. जिससे संबंधित पत्र सभी प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारियों के नाम जारी किया गया है. जिन्हें अपने-अपने कार्यक्षेत्र में बडे पैमाने पर जनजागृति करते हुए स्थानीय वाहन वितरकों सहित ऑटो रिक्शा, टैक्सी, बस व ट्रक चालक-मालक संगठनों की बैठक लेते हुए इस बारे में सभी को अवगत करने का निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही एचएसआरपी नंबर प्लेट उपलब्ध कराने का जिम्मा रखनेवाली सेवा आपूर्तिकर्ता एजेंसी को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया है.