80 नहीं बल्कि 85 वर्ष के वरिष्ठों को घर से मतदान की सुविधा
चुनाव आयोग द्वारा आयु वर्ग में बदलाव
* बीएलओ के पास देना पडेगा 12 (ड) आवेदन
अमरावती/दि. 7– आयोग द्वारा 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को घर से मतदान की सुविधा दिए जाने की जानकारी दी गई थी. इसमें अब बदलाव किया गया है. इस बदलाव के मुताबिक अब 80 की बजाए 85 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को यह सुविधा दी जानेवाली है. इसके लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के 5 दिन के भीतर संबंधितो को आवेदन 12 (ड) भरकर बीएलओ के पास देना पडेगा, ऐसा चुनाव विभाग ने कहा है.जिले के 8 विधानसभा क्षेत्र में 80 वर्ष से अधिक 81 हजार वरिष्ठ मतदाता है. इसमें आयु मर्यादा बढाने से करीबन 30 हजार वरिष्ठ नागरिक इस सुविधा से वंचित रहनेवाले है. इन वरिष्ठ नागरिको को मतदान केंद्र पर जाना संभव नहीं हो पाया तो इस बार मतदान घर आकर मतपत्रिका के जरिए मतदान की सुविधा देनेवाला है. बीएलओ वरिष्ठ नागरिको को 12 (ड) के मुताबिक एक ऑप्शन देनेवाला है. संबंधित कर्मचारी मतदान केंद्र पर मतदान करता रहा तो उसे आवश्यकता पडी तो केंद्र पर सहायक दिया जाएगा अथवा मतदान कर्मचारी संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के घर जाकर उन्हें मतपत्रिका देकर उनसे मतदान करवा लेगा और यह मतदान साथ लाई मतदान पेटी में डाला जाएगा.
* 30 हजार नागरिक वंचित
जिले में 80 से 89 आयु वर्ग में कुल 63 हजार 581 मतदाता है. शासन द्वारा मानक बदले जाने से अब 80 की बजाए 85 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा. इस कारण करीबन 30 हजार से अधिक वरिष्ठ नागरिक इस बदलाव के कारण घर बैठे मतदान करने की सुविधा से वंचित रहेगे.
* आयु मर्यादा में हुआ बदलाव
आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों को घर बैठे मतदान की सुविधा दी है. इसमें आयु मर्यादा में बदलाव किया गया. इसके मुताबिक 80 की बजाए 85 वर्ष के नागरिकों को घर बैठे मतदान की सुविधा मिलेगी.
– शिवाजीराव शिंदे, उपजिला चुनाव अधिकारी.