अमरावती

किसानों के वारिसों को मिले 78 लाख, आवेदन कैसे करना?

गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना बीमा सुरक्षा सानुग्रह योजना से राहत

अमरावती/दि. 20– गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना बीमा सुरक्षा सानुग्रह योजना के तहत जिले में 23 अप्रैल 2023 से अब तक 40 आवेदन दाखिल हुए हैं और इसमें 78 लाख का सानुग्रह अनुदान किसानों के वारिस को मिला है. इस योजना के कारण किसान वारिसों को सुविधा निर्माण होकर शासन सहायता मिलने से राहत मिली है.
खेत में काम करते समय होने वाली दुर्घटना, गाज गिरना, बाढ, सर्पदंश, बिच्छूदंश, बिजली का करंट लगना आदि समेत नैसर्गिक आपदा के कारण होने वाली दुर्घटना, सडक दुर्घटना, वाहन दुर्घटना तथा अन्य किसी भी कारण होने वाली दुर्घटना में अनेक समय किसानों की मृत्यु होती है. साथ ही विकलांगता आती है. घर के मुखिया की दुर्घटना के कारण परिवार के आय का साधन बंद हो जाता है और कठिन परिस्थिति निर्माण होती है. ऐसी परिस्थिति में दुर्घटनाग्रस्त किसानों के परिवार को आर्थिक लाभ देेने के लिए गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना बीमा सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना चलाई जा रही है. इसमें इस बाबत 40 आवेदन मंजूर किए गए हैं.

* क्या है गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना बीमा योजना?
खेत में काम करते समय होने वाली दुर्घटना, गाज गिरना, बाढ, सर्पदंश, बिजली का करंट लगना, सडक दुर्घटना तथा अन्य किसी भी कारण से किसान की मृत्यु होती है और विकलांगता आती है, ऐसे किसान अथवा वारिस को अनुदान दिया जाता है.

* किसलिए मिलती है सहायता
– दुर्घटना : किसानों को दुर्घटना में घायल होने पर अथवा मृत्यु होने पर उनके वारिसों को सहायता मिलती है.
– पानी में डूबने से मृत्यु : किसान की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिसों को बीमा का लाभ मिलता है.
– सर्पदंश : खेत में अथवा अन्य स्थानों पर काम करते समय बिच्छूदंश होने पर वारिस को सहायता मिलती है.
– बिजली का करंट : खेत में काम करते समय बिजली का करंट लगकर मृत्यु होने पर योजना का लाभ मिलता है.
– नैसर्गिक आपदा : गाज गिरने से मृत्यु जैसी नैसर्गिक आपदा के कारण किसान की मृत्यु होने पर लाभ मिलता है.

* 40 वारिसों को 78 लाख की सहायता
23 अप्रैल से जिले में 40 प्रकरणों में किसान के वारिसों को 78 लाख रुपए की सानुग्रह सहायता योजना के माध्यम से की गई है.

* आवेदन कैसे और कहां करें?
– इस योजना का लाभ लेने के लिए विहित नमूने में सभी आवश्यक कागजपत्र समेत तहसील कृषि अधिकारी अथवा जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी के पास आवेदन करना पडता है.

* अनुदान दिया गया है
दुर्घटनाग्रस्त किसानों के परिवारों को लाभ देने के लिए यह योजना जिले में चलाई जा रही है. अब तक 40 प्रस्तावों के लिए 78 लाख का सानुग्रह अनुदान दिया गया है.
– राहुल सातपुते,
जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी

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