
* अपर आयुक्त अजय लहाने ने दी जानकारी
अमरावती / दि. 6– राज्य शासन की ओर से अॅग्रिस्टक योजना पर प्रभावी तौर पर अमल किया जा रहा है. इस योजना अंतर्गत किसानों को ‘किसान पहचान क्रमांक’ बनाना अनिवार्य होगा. अॅग्रिस्टॅक योजना अंतर्गत प्राप्त होनेवाले किसान पहचान क्रमांक किसानों के हित में है और शासन के विविध योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक है. किसान अपना पहचान क्रमांक नजदीकी नागरी सुविधा केन्द्र से बनाए. किसान पहचान क्रमांक रहनेवाले किसानों को विविध शासकीय सुविधाओं का लाभ दिया जायेगा, ऐसी जानकारी विभागीय आयुक्त कार्यालय के अपर आयुक्त अजय लहाने ने प्रेस विज्ञप्ति द्बारा दी.
अपर आयुक्त लहाने ने बताया कि‘किसान पहचान क्रमांक’ के माध्यम से पीएम किसान योजना का लाभ, फसल, कर्ज, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि की बुनियादी सुविधा निधि, कृषि विकास के लिए अन्य कर्ज, फसल बीमा, प्राकृतिक आपदा की नुकसान भरपाई, किसानों को बुनियादी कीमत पर खरीदी में किसानों का पंजीयन, कृषि कर्ज, खाद, कीटकनाशक,बीज, कृषि साहित्य आदि योजनाओं का लाभ सहज व पारदर्शकता के साथ व जल्द किसानों को प्राप्त होगा.
उपरोक्त शासकीय योजना, सेवा, सुविधा आदि का लाभ लेने में अॅग्रिस्टेक योजना अंतर्गत किसानों को किसाना पहचान क्र्रमांक प्राप्त करना आवश्यक है. सभी किसान पहचान प्राप्त करें. पहचान क्रमांक के लिए संबंधित विभागीय अधिकारी या तहसील कार्यालय से संपर्क करें, ऐसा आवाहन विभागीय आयुक्तालय की ओर से किया गया है.