अमरावती/दि.16 – मायके से 6 लाख रुपए की मांग के लिए विवाहिता की प्रताडना करने वाले पति समेत ससुर को तीन वर्ष सश्रम कैद व प्रति ढाई हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. अचलपुर स्थित प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी विशाखा पाटील के न्यायालय ने मंगलवार को यह सजा सुनाई है. उज्वल सत्यशिल बोचरे (38) व सत्यशिल प्रल्हाद बोचरे (68, दोनों हिंदू स्मशान भूमि के पास, परतवाडा) यह सजा सुनाए गए आरोपी पति व सुसर का नाम है.
विधि सूत्रों के अनुसार उज्वल बोचरे का 26 फरवरी 2007 को दिग्रस में विवाह हुआ था. नवविवाहित महिला ससुराल परतवाडा में संयुक्त परिवार में रहने आयी. 2008 में बोचरे दम्पति को बेटी हुई. आरोपी ने विवाह से पहले कर्जा निकाला था. वह फेडने के साथ ही फर्निचर की दुकान डालने के लिए उज्वल ने पत्नी को मायके से 6 लाख रुपए लाने का तगादा लगाया. शराब पीकर गालीगलौच, मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताडित किया. इसमें ससुर भी सहभागी था. इस त्रासदी से त्रस्त होकर विवाहिता ने परतवाडा थाने में 2014 में शिकायत दर्ज की थी. उस समय पुलिस ने दोनों के खिलाफ अपराध दर्ज किया था. अमलदार पुरुषोत्तम यावले ने जांच के बाद न्यायालय में अभियोेग पत्र दाखिल किया. सहायक सरकारी अभियोक्ता पंकज माहुरे ने कुल 6 गवाहों का परीक्षण किया. सरकारी व बचाव पक्ष की दलीलें सुनकर प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी विशाखा पाटील के न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 3 वर्ष सश्रम कैद व प्रति ढाई हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई. 5 हजार रुपए में से 4 हजार रुपए पीडिता को देने के आदेश दिये है. इस मामले में पीडिता के पिता व भाई की गवाही महत्वपूर्ण साबित हुई.