अमरावतीमहाराष्ट्र

बाप ने बेटे को मारी गोली

हाईकोर्ट ने हत्या का अपराध किया रद्द

नागपुर/दि.5– नागपुर में एक बाप ने गुस्से से अपनी लाइसेंसी बंदूक से अपने बेटे पर गोली दाग दी.जिसके कारण बेटा गंभीर रुप से घायल हो गया. घायल बेटे की पत्नी ने अपने ससुर के विरुध्द पुलिस में शिकायत करने के कारण हत्या का प्रयत्न करने का अपराध दर्ज किया गया. पुलिस ने प्रकरण की जांच पूरी कर आरोपी पिता के विरुध्द न्यायालय में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया. मगर मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ व्दारा इस अपराध को रद्द करने के आदेश दिए गए है. इस प्रकरण में न्या. विनय जोशी और न्या. अभय मंत्री के समक्ष सुनवाई हुई.

पिता को बेटे की चिंता होने के कारण अपराध रद्द
हाईकोर्ट ने अपराध रद्द करते हुए महत्वपूर्ण निरीक्षण दर्ज किया. बंदूक जैसे खतरनाक शस्त्र का इस्तेमाल करना बहुत ही चिंतादायक बात है. मगर हमने भी यह बात पर गौर करनी चाहिए की बाप और बेटे के बीच बहुत ही करीबी रिश्ता है. एक पारिवारिक विवाद के कारण पिता ने गुस्से से बेटे के पैर पर गोली दाग दी. इस घटना के बाद बेटा लगभग 20 से 25 दिन अस्पताल में भर्ती रहा. इतने दिन अस्पताल में रहने के कारण बेटे को उसकी नौकरी भी गवांनी पडी. मगर पिता ने सभी समय बेटे की फिक्र की और नौकरी जाने के बाद भी उसका पालन-पोषण कर रहा है. ऐसे विचार हाईकोर्ट ने निर्णय देते हुए दर्ज किए. इस प्रकरण में बेटे और बहू व्दारा पिता पर अपराध रद्द करने के लिए आक्षेप न रहने के चलते प्रतिज्ञापत्र दाखल किया है. जिसके कारण इस प्रकरण को आगे चलाना ठिक नहीं. ऐसा मत भी हाईकोर्ट ने दर्ज कर पिता पर लगे अपराध रद्द कर दिए. वही जप्त बंदूक का लाइसेंस भी रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की गई.

ऐसी घटी घटना
नागपुर के बेसा परिसर के चिंतामणई नगर में 69 वर्षीय पिता रहते है. उसके साथ उनका बेटा व बहू भी रहते है. एक दिन पिता और बेटे में एक विषय को लेकर जोरदार झगडा हो गया. उसके बाद पिता ने गुस्से के चलते अपने पास रखी लाईसेंसी बंदूक से बेटे के पैर पर गोली दाग दी. इस घटना के कारण बेटा गंभीर रुप से घायल हो गया. उसे अस्पताल भर्ती कराया गया. इस बीच बेटे की नौकरी भी चली गयी. मगर इस दौरान पिता ने बेटे का अस्पताल में ख्याल रखा. नौकरी जाने के बाद भी बेटे और बहू की देखभाल की. बहू की शिकायत पर पुलिस ने भादस की धारा 109 व शस्त्र कानून की कलम दाखिल की. यह मुद्दा रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी.

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