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पिता के हत्यारे बेटे को उम्र कैद

अमरावती/दि.9– स्थानीय प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश रविंद्र जोशी की अदालत ने हत्या से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए शराब के नशे में धूत होकर अपने पिता को मौत के घाट उतार देनेवाले राजू मारोतराव पाचबुध्दे नामक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक फ्रेजरपुरा पुलिस थानांतर्गत पोहरा बंदी गांव निवासी मारोतराव पाचबुध्दे व उनकी पत्नी पार्वती पाचबुध्दे (65) हमेशा की तरह 22 जुलाई 2020 को शाम 7.30 बजे अपने घर की छपरी में बैठे हुए थे. तभी उनका बेटा राजू पाचबुध्दे शराब के नशे में धूत होकर वहां पहुंचा और विगत कई वर्षों से अमरावती में रहनेवाले अपनी पत्नी व बच्चों को वापिस गांव लाने के संदर्भ में झगडा करते हुए उसने अपने पिता पर लोहे की धारदार वस्तु से वार करना शुरू किया. जिसके चलते मारोतराव पाचबुध्दे के सिर, जांघ व दोनों हाथों पर काफी गहरे घाव हो गये. इस समय आस-पडौस के लोगोें ने मारोतराव को जैसे-तैसे उनके बेटे राजू के चंगुल से छुडाया. इस समय मौका पाकर राजू पाचबुध्दे मौके से फरार हो गया. पश्चात मारोतराव पाचबुध्दे को इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भरती कराया गया और पार्वती पाचबुध्दे द्वारा दी गई शिकायत पर धारा 307 व 294 के आधार पर अपराध दर्ज किया गया. किंतु गंभीर रूप से घायल मारोतराव पाचबुध्दे की 23 जुलाई को दोपहर 1.30 बजे जिला अस्पताल में मौत हो गई. ऐसे में इस मामले में धारा 302 को जोडा गया. पश्चात पुलिस ने मामले की जांच करते हुए अपने पिता की हत्या करनेवाले राजू पाचबुध्दे को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की. जहां पर दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के साथ ही अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए राजू पाचबुध्दे को हत्या के अपराध का दोषी करार दिया तथा उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
इस मामले मेें अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता एड. पंकज इंगले ने पैरवी की. वहीं पैरवी अधिकारी के तौर पर एएसआई देवराव डकरे व नापोकां अरूण हटवार ने पैरवी में सहायता की.

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