बडनेरा में दो गुटों के बीच मारपीट व चाकूबाजी
अमरावती/दि.26– बडनेरा पुलिस थानांतर्गत अण्णाभाउ साठे नगर में दो गुटों के बीच गालिगलौज व मारपीट होने के साथ ही चाकूबाजी भी हुई. इसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए बडनेरा पुलिस ने दोनों गुटों से मिली परस्पर विरोधी शिकायतों के आधार पर दोनों गुटों के कुल 10 लोगों को नामजद किया है.
इस संदर्भ में अण्णाभाउ साठे नगर में रहने वाले महेंद्र महादेव चव्हाण (29) ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करते हुए बताया कि, उसके परिसर में सार्वजनिक मरीमाता नवरात्रौत्सव मंडल द्वारा दुर्गादेवी की स्थापना की गई थी. उसी के मोहल्ले में रहने वाले तथा खुद को पत्रकार बताने वाले रवि वानखडे का छोटा भाई शराब का व्यवसाय करता है. ऐसे में दुर्गोत्सव मंडल के कुछ लोगों ने रवि को समझाया कि, वह अपने छोटे भाई को 10 दिन के लिए शराब का धंधा बंद रखने के लिए कहे. जिसे लेकर रवि ने महेंद्र चव्हाण के साथ हुज्जतबाजी करते हुए गालिगलौज की थी. जिसे लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी.
जिसके बाद 24 अक्तूबर को 11 बजे महेंद्र चव्हाण अपने दोस्त के साथ पानठेले पर गया था, तो चौक पर खडे रवि वानखडे सहित भूषण खंडारे, सीताराम वानखडे व भारत वानखडे एवं अन्य दो महिलाओं ने उनके साथ गालिगलौज की और भूषण खंडारे ने अपने पास से चाकू निकालकर महेंद्र चव्हाण के बाये हाथ पर वार किया. वहीं रवि वानखडे ने उसके दोस्त मयंक के सिर पर लोहे का रॉड मारकर उसे घायल किया. इस समय महेंद्र की मां बीचबचाव करने आयी, तो रवि वानखडे के साथ खडी दो महिलाओं ने उसके साथ ही मारपीट की. जिसके बाद सभी आरोपी मौके से भाग गए. इस शिकायत के आधार पर बडनेरा पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ भादंवि की धारा 143, 147, 323, 324 के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया.
वहीं उसी घटना को लेकर रवि ज्ञानेश्वर वानखडे (45) ने बडनेरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि, वह 24 अक्तूबर की रात अपने घर के सामने बैठा था. इस समय विशाल चव्हाण (36) और महेंद्र चव्हाण (38) अन्य दो लोगों को साथ लेकर वहां पहुंचे. इस समय विशाल चव्हाण ने उसके साथ यह कहते हुए मारपीट करने शुरु कर दी कि, वह पेपर में अवैध धंधों के बारे में खबरे प्रकाशित करता है. जिससे उन लोगों का नुकसान होता है. साथ ही आरोपियों ने यह धमकी भी दी कि, अगर इसके बाद इस तरह की खबरे प्रकाशित की तो रवि वानखडे व उसकी पत्नी को समाज में नंगा करके घुमाया जाएगा. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ भादंवि की धारा 294, 323, 504, 506, 509 व 34 के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया है.