अमरावतीमहाराष्ट्र

आखिरकार उन दो महिला साहूकारों के खिलाफ मामला दर्ज

10 जनवरी को सहकार विभाग ने मारा था छापा

अमरावती/दि. 7– अवैध साहूकारी करनेवाली दो महिला साहूकार के विरोध में मोर्शी पुलिस ने 5 फरवरी की रात साहूकार अधिनियम 2014 की धारा के तहत मामला दर्ज किया. सहायक निबंधक राजेश भुयार ने मामले की जांच रिपोर्ट के बाद लिखित शिकायत दर्ज की थी. इस आधार पर अर्चना झटाले और पूजा राजपूत नामक दोनों अवैध महिला साहूकार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
मोर्शी के सहायक निबंधक व उनके दल द्वारा 10 जनवरी को दो स्वतंत्र दल गठित कर झटाले और राजपूत के घर छापा मारा गया था. दोनों महिलाओं के घर से अवैध साहूकारी स्पष्ट करनेवाले दस्तावेज जब्त किए गए थे. इन कागजपत्रों की संपूर्ण जांच की गई. पश्चात दोनों महिलाओं अवैध साहूकारी व्यवसाय किया रहने की बात स्पष्ट हुई. इस आधार पर शिकायत दर्ज की गई.

* इस वर्ष का यह पहला मामला
महाराष्ट्र साहूकारी अधिनियम 2014 की धारा 23, 39, 42, 45 के तहत दो महिला साहूकार दोषी पाए जाने से भुयार ने उनके खिलाफ मोर्शी थाने में लिखित शिकायत दर्ज की. अवैध साहूकारों के खिलाफ और उसमें भी दो महिला साहूकारों के खिलाफ दर्ज किया गया यह इस वर्ष का पहला मामला है. जिला उपनिबंधक शंकर कुंभार के मार्गदर्शन में स्वाती गुडधे व प्रीति धामणे के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई.

* ऐसा मारा था छापा
मोर्शी में दो महिला अवैध रुप से साहूकारी करती रहने की शिकायत सहकार विभाग को प्राप्त हुई थी. इसके मुताबिक जिला उपनिबंधक सहकारी संस्था के शंकर कुंभार ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए, तत्काल दो दल की नियुक्ति की. इन दोनों दल ने 10 जनवरी को सुबह 11 बजे मोर्शी के अप्पर वर्धा क्वॉर्टर परिसर में छापा मारा. इस छापे में संबंधित अवैध साहूकार के घर से सहकार विभाग के दल ने कोरे स्टैम्प पेपर, चेक व अन्य कागजपत्र जब्त किए थे.

* शिकायत के आधार पर मामला दर्ज
सहकार विभाग के संबंधित निबंधक की तरफ से मोर्शी थाने में लिखित शिकायत दर्ज की गई. इस आधार पर दो महिला साहूकारों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए. जांच जारी है.
– नितिन देशमुख, थानेदार, मोर्शी.

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