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अंतत: चंद्रविला संस्था के खिलाफ अपराध दर्ज

झूठी जानकारी के आधार पर आंतरधर्मिय विवाह करवाने का आरोप

अमरावती/दि.3- स्थानीय रूख्मिणी नगर परिसर के विजय कालोनी स्थित चंद्रविला धर्मदाय संस्था द्वारा विगत दिनों झूठी जानकरियों के आधार पर गलत तरीके से एक युवक व युवती का आंतरधर्मिय विवाह करवाया गया. जबकि इस संस्था के पास ऐसा विवाह करवाने का कोई अधिकार नहीं है. इस आशय की शिकायत के आधार पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने चंद्रविला संस्था के पदाधिकारियों के खिलाफ भादंवि की धारा 468 व 417 के तहत अपराध दर्ज किया है.
इस संदर्भ में प्रशांत नगर निवासी मयूर जयस्वाल द्वारा विगत 31 अगस्त को पुलिस आयुक्त आरती सिंह के पास शिकायत दर्ज करायी थी कि, धारणी के वॉर्ड क्रमांक 6 में रहनेवाले शेख इरफान शेख गफ्फार तथा धारणी के ही वॉर्ड क्रमांक 3 में रहनेवाले 21 वर्षीय युवती का आंतरधर्मिय विवाह चंद्रविला धर्मादाय ट्रस्ट में निकाह पध्दति से हुआ था. जिसमें काजी के तौर पर शेख इब्राहीम शेख रहेमान ने हस्ताक्षर किये थे. जबकि यह व्यक्ति कोई काजी नहीं, बल्कि हाथ मजदूरी करनेवाला आदमी है. इसके साथ ही संस्था के पास ऐसा विवाह करवाने का कोई अधिकार भी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके संस्था ने यह विवाह करवाते हुए विवाह का प्रमाणपत्र भी जारी किया, जो पूरी तरह से गैरकानूनी है. इस शिकायत के आधार पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने सीपी डॉ. आरती सिंह से मिले निर्देशानुसार चंद्रविला धर्मादाय संस्था के पदाधिकारियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है.

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