अमरावती

कोविड में पिता खो देने वाले बच्चों हेतु आर्थिक सहायता

मनपा की बालकल्याण योजना के तहत मिलेगी मदद

18 वर्ष की आयु तक मिलेगी प्रतिवर्ष 10 हजार रुपए
अमरावती/दि.10 – 18 वर्ष से कम आयु वाले जिन बच्चों के पिता की कोविड की बीमारी के चलते मौत हुई है, ऐसे बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक सालाना 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. बालकल्याण-2 नामक यह योजना महानगरपालिका के महिला व बालकल्याण विभाग द्बारा चलाई जा रही है. जिसके चलते इस योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थी का अमरावती मनपा क्षेत्र परिसर निवासी रहना अनिवार्य किया गया है.
इस संदर्भ में मनपा प्रशासन द्बारा जानकारी देते हुए बताया गया कि, 1 अक्तूबर 2022 की अहर्ता दिनांक पर 18 वर्ष से कम आयु रहने वाले किसी बच्चे के पिता का अगर कोविड-19 के दौरान निधन हो गया है, तो ऐसे अनाथ बच्चों को भरण-पोषण करने हेतु 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक प्रतिवर्ष 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मनपा द्बारा प्रदान की जाएगी. इस योजना का लाभ लेने हेतु निर्धारित प्रारुप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा. जिसके तहत बच्चे का आयु प्रमाणपत्र, बच्चे के पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र, पिता की मृत्यु कोविड की बीमारी से होने संबंधि वैद्यकीय प्रमाणपत्र, अनाथ बच्चे व उसके अभिभावकों का मनपा क्षेत्र वाला मतदाता पहचानपत्र या राशन कार्ड, अनाथ बच्चे का आधार कार्ड व स्कूल का बोनाफाइड सर्टीफिकेट, बच्चे अथवा उसके अभिभावक के बैंक पासबुक की प्रतिलिपी, पिता नहीं रहने के चलते आवेदक पालक द्बारा बच्चे को संभालने संदर्भ में 100 रुपए का प्रतिज्ञापत्र आदि दस्तावेज जमा कराने आवश्यक किए गए है.
उल्लेखनीय है कि, इससे पहले बालकल्याण-1 नामक योजना चलाई गई थी. जिसमें किसी भी वजह के चलते माता-पिता को खो चुके अनाथ बच्चों को सहायता प्रदान की जाती थी. इस योजना का लाभ लेने तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु मनपा मुख्यालय स्थित महिला व बालविकास विभाग कार्यालय अथवा मनपा की वेबसाइड पर आवेदन किया जा सकता है.

Related Articles

Back to top button