निर्माण कामगारों को आर्थिक मदद, पंजीयन करना जरुर
कई योजनाओं के तहत मिलता है लाभ, ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध
अमरावती/दि.11– महाराष्ट्र इमारत निर्माण कामगार कल्याणकारी मंडल द्वारा भवन निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों हेतु विविध योजनाओं चलाई जाती है. जिनका लाभ लेने हेतु मजदूरों को अपना पंजीयन कराने के साथ-साथ प्रतिवर्ष अपने पंजीयन का नुतनीकरण करना जरुरी होता है. जिसके बाद उन्हें कई योजनाओं का लाभ लिया जाता है.
बता दें कि, जिले में 1 हजार 65 भवन निर्माण मजदूरों के नाम पंजीकृत है. जिसमें से केवल 48 हजार निर्माण कामगारों ने ही अपने पंजीयन का नुतनीकरण किया है. उल्लेखनीय है कि, प्रतिवर्ष योजनाओं का लाभ लेने हेतु पंजीयन का नुतनीकरण करना आवश्यक होता है. परंतु अधिकांश कामगार एक बार पंजीयन करने के बाद नुतनीकरण नहीं करते. इसके बाद उनहें योजना का लाभ नहीं मिल पाता. ऐसे में अब तहसीलस्तर पर ऑनलाइन पंजीयन किया जा रहा है. जिसके चलते कामगार कार्यालय में पंजीयन हेतु उमडने वाली भीडभाड थोडी घट गई है. उक्ताशय की जानकारी देते हुए सहायक कामगार आयुक्त प्रशांत महाले ने बताया कि, पंजीयन व नुतनीकरण करवा चुके कामगारों एवं उनके बाल-बच्चों के लिए विविध योजनाएं चलाई जाती है.
* जिले में 1 लाख 65 हजार निर्माण कामगारों का पंजीयन
अमरावती जिले में लगभग 1 लाख 65 हजार कामगारों ने पंजीयन करा रखा है. जिसमें से केवल 48 हजार कामगारों ने ही आगे चलकर अपने पंजीयन का नुतनीकरण करवाया है. नुतनीकरण करवाते समय जिस व्यक्ति के पास काम किया है, उसके दस्तखत सहित मुख्याधिकारी व ग्रामसेवक के हस्ताक्षर भी जरुरी होते है.
* कहां करें पंजीयन?
मजदूरों द्वारा ऑनलाइन तरीके से अपना पंजीयन किया जा सकता है. पंजीयन करा चुके मजदूर को कार्ड उपलब्ध कराया जाता है. साथ ही इस हेतु कुछ शुल्क भी करना होता है. हालांकि यह शुल्क अदा करने हेतु अमरावती की आना पडता है.
* कौन कर सकता है पंजीयन?
भवन निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले सभी तरह के मजदूर पंजीयन कर सकते है. इस हेतु कोई विशेष शर्त नहीं होती.
* पंजीयन के अनेकों लाभ
– जीवनावश्यक वस्तु
मजदूरों को थाली, कटोरी, चम्मच, स्टील का ड्रम, कुकर आदि वस्तुओं के नग रहने वाले साहित्य प्रदान किये जाते है. जिन्हें प्राप्त करने हेतु मजदूरों की अच्छी खासी भीडभाड होती है.
– आर्थिक मदद
पंजीयन के बाद कामगारों के पाल्यों को छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान की जाती है. इसके अलावा वैवाहिक कार्य, पत्नी की प्रसूति तथा कोई हादसा घटित होने पर भी आर्थिक सहायता मिलती है.
* किसे मिलता है लाभ?
जिन कामगारों ने कामगार विभाग के पास अपना पंजीयन व नुतनीकरण करवाया है, उन्हें वस्तुओं का वितरण किया जाता है. कामगार कार्यालय मार्फत चलाई जाने वाली विविध योजनाओं का लाभ लेने के लिए नुतनीकरण करना बेहद आवश्यक है.
* क्या है दिक्कतें?
अब तहसीलस्तर पर ही ऑनलाइन पंजीयन की सभी सुविधाएं उपलब्ध है. इससे पहले ऑनलाइन पद्धति से पंजीयन करने के बाद भी संबंधित कामगार को नुतनीकरण हेतु अमरावती ही आना पडता है. जिसके चलते 50 से 70 किमी की दूरी पर रहने वाले मजदूर विशेषकर धारणी तहसील से वास्ता रखने वाले मजदूर इस काम के लिए अमरावती नहीं आ सकते थे, जिसकी वजह से जिले के दूरदराज ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मजदूरों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था. परंतु अब ऑनलाइन पंजीयन व नुतनीकरण की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है. जिससे मजदूरों को आसानी होगी.