शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 हजार का दंड और 1 साल की जेल
9 माह में 94 शराबी वाहन चालकों पर हुई दंडात्मक कार्रवाई
* अपनी जान के साथ दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डालते है शराबी
अमरावती /दि.31– शराब पीकर वाहन चलाने वाली प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन मंत्रालय ने शराबी वाहन चालकों पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाने और उन्हें कडी सजा देने का प्रावधान किया है. जिसके चलते अब शराब पीकर गाडी चलाने वालों पर 10 हजार रुपए का जुर्माना और 6 माह से 1 वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है. साथ ही 1 वर्ष के लिए उनका वाहन भी जब्त किया जाएगा. जारी वर्ष के दौरान विगत 9 माह में यातायात पुलिस ने ऐसे 94 शराबी वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है.
बता दें कि, इससे पहले शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकडे जाने पर 2 हजार रुपए के जुर्माने व 6 माह की सजा का प्रावधान था. वहीं नये विधेयक के अनुसार दंड का रकम में 5 गुना और सजा में 2 गुना वृद्धि कर दी गई है.
* लाईसेंस भी हो सकता है रद्द
परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस द्वारा बार-बार शराब पीकर वाहन नहीं चलाने को लेकर जनजागृति की जाती है. साथ ही बताया जाता है कि, यदि कोई भी व्यक्ति शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकडा जाता है, तो उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाने के साथ ही उसे 6 माह से 1 वर्ष का कारावास हो सकता है. इसके अलावा उसके लाईसेंस को भी रद्द किया जा सकता है.
* दंड में 5 गुना व सजा में 2 गुना वृद्धि इससे पहले शराब पीकर वाहन चलाने पर 2 हजार रुपए के दंड और 6 माह के कारावास की सजा लागू थी. वहीं अब नये नियम के अनुसार दंड की रकम में 5 गुना तथा कारावास की अवधि मेें 2 गुना वृद्धि कर दी गई है.
* प्रत्येक राज्यमार्ग व महामार्ग पर जांच
शहर के प्रमुख मार्गों सहित राष्ट्रीय महामार्ग व राज्यमार्ग पर वाहनों की जांच का अभियान चलाया जा रहा है. आरटीओ एवं यातायात पुलिस द्वारा चलाए जाने वाले इस अभियान के तहत कानून का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है.
* 9 माह में 94 शराबी वाहन चालक धरे गए
यातायात नियंत्रण शाखा द्वारा जारी वर्ष में 9 माह के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले 94 शराबी वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे दंड की राशि वसूल की गई. साथ ही उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा भी दायर किया गया.
* पर्व एवं त्यौहारों सहित 31 दिसंबर के मौके पर ड्रंकन ड्राइव अभियान चलाया जाता है. जिसके तहत शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है. वाहन चालकों को चाहिए कि, वे शराब पीकर बिल्कुल भी वाहन न चलाए और अपनी जिंदगी के साथ-साथ दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में न डाले.
– मनीष ठाकरे,
प्रभारी एसीपी,
शहर यातायात पुलिस