अमरावती

परीक्षण के लिए मरीजों से ज्यादा शुल्क लेने पर जुर्माना लगेगा

जिलाधीश शैलेश नवाल (Shailesh Nawal) की जानकारी

अमरावती/दि.23 – सोनोग्राफी, कोरोना परीक्षण, सिटीस्कैन आदि परीक्षणों का शुल्क शासन निर्णय अनुसार निर्धारित किए गए है. सभी निजी अस्पतालों व्दारा मरीजों से निर्धारित शुल्क ही ले अधिक शुल्क लगाकर पैसे लेने पर उनके खिलाफ मोबाइल पथक व्दारा जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी ऐसी चेतावनी जिला आपदा व्यवस्थापन प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा जिलाधिश शैलेश नवाल ने दी है. कोरोना प्रभावित मरीज को विविध जांच के अलावा सिटी स्कैन जैसी जांच की जरुरत रहने से कोविड व नॉन कोविड मरीजों के लिए एचआरसीटी परीक्षण के दर निश्चित किए गए है ऐसी जानकारी जिलाधीश नवाल ने दी. उन्होंने बताया कि मशीन की क्षमता विशेषता के अनुसार यह दर निर्धारित किया गया है. एचआरसीटी-चेस्ट जांच के लिए 16 स्लाइस की मशीन के लिए 2 हजार रुपए, मल्टी डिटेक्टर सिटी (एम डीसीटी) 16-64 स्लाइस की मशीन के लिए 2500 रुपए, 64 स्लाइस से अधिक के मशीन के लिए 5 हजार रुपए दर निश्चित किये गए है. इस रकम में सिटी स्कैन जांच, जांच रिपोर्ट, सिटी फिल्म, पीपीई कीट, डिस्कइंफेक्टेड, सैनिटाईजेशन चार्जेंस व जीएसटी का समावेश है. एचआरसीटी चेस्ट नियमित व अर्जंट जांच के लिए यह समान दर लागू रहेंगे. इस आदेश से पूर्व अगर किसी जांच केंद्र के दर कम होंगे तो वे कम दर लागू रहेंगे.
एचआरसीटी-चेस्ट करने के बाद रिपोर्ट पर कौनसी सिटी मशीन व्दारा जांच की है, यह लिखना अनिवार्य हैं. एचआरसीटी-चेस्ट जांच के लिए निश्चित किए हुए दर से ज्यादा दर वसूलने वाले सेंटर से संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करने हेतू जिला स्तर पर (मनपा का क्षेत्र छोडकर) जिलाधीश, जबकि महानगर पालिका के क्षेत्र में निगमायुक्त सक्षम प्राधिकारी है. इसके अनुसार निश्चित दर से ज्यादा दर वसूलने वाले सेंटर पर कार्रवाई करने संदर्भ में निगमायुक्त, स्वास्थ्य अधिकारी, नप के मुख्य अधिकारी व अन्य यंत्रणाओं को जरुरी ऐसे सभी जांच समय-समय पर करने के निर्देश दिये गए है.

Related Articles

Back to top button