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खर्च प्रस्तुत करने की अवधि समाप्त, आधे से अधिक उम्मीदवारों ने चुनावी खर्च नहीं किया पेश!

सरपंच पद के लिए 1004, सदस्य पद के लिए 3869 उम्मीदवार थे मैदान में

अमरावती/दि.23- जिले में 250 सरपंच पद के लिए 1004 तथा 1657 सदस्य पद के लिए 3869 उम्मीदवार मैदान में थे. इन सभी उम्मीदवारों को चुनाव खर्च प्रस्तुत करने के लिए 20 जनवरी डेड लाइन दी गई थी. फिर भी आधे से अधिक उम्मीदवारों ने सक्षम प्राधिकरण के पास चुनावी खर्च प्रस्तुत नहीं किया है.
मतगणना की तिथि से 30 दिनों के भीतर उम्मीदवारों को चुनावी खर्च प्रस्तुत करने की अवधि दी गई थी. पश्चात कोई दुविधा आने पर 2 से 4 दिनों तक समय दिया जाता है. उसके बाद जिलाधिकारी को प्रकरण दाखिल कर उम्मीदवारों को उनका पक्ष रखने का मौका दिया जाता है. खर्च प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवारों का कारण जिलाधिकारी को उचित न लगा तो उस उम्मीदवार पर अपात्रता की कार्रवाई की जाती है. जिसमें 6 वर्ष चुनाव लडने से इंकार किया जाता है. ग्राम पंचायत चुनाव में 250 सरपंच पद के लिए 1004 और 1657 सदस्य पद के लिए 3869 उम्मीदवार मैदान में थे. इन सभी उम्मीदवारों को 20 जनवरी के भीतर चुनावी खर्च प्रस्तुत करना अनिवार्य था. लेकिन अनेकों ने खर्च प्रस्तुत नहीं किया. ग्राम पंचायत चुनाव में सरपंच व सदस्य पद के लिए कुल 4 हजार 900 उम्मीदवार मैदान में थे. इसमें से 900 से अधिक उम्मीदवारों ने संबंधित तहसीलदार के पास निश्चित अवधि में चुनाव खर्च प्रस्तुत नहीं किया ऐसी जानकारी सामने आई है. जबकि चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों को 30 दिन के भीतर खर्च प्रस्तुत करना अनिवार्य है. उम्मीदवार बडी संख्या में रहने से ऑफलाइन भी खर्च प्रस्तुत करने की सुविधा दी गई थी. इस संबंध में ग्रामविकास विभाग व्दारा पत्र भी दिया गया था.

* खर्च प्रस्तुत न करने से क्या होगा?
– ग्राम पंचायत चुनाव के लिए 20 जनवरी के भीतर चुनावी खर्च प्रस्तुत करना अनिवार्य था. इस अवधि में जिन्होंने खर्च प्रस्तुत नहीें किया उन पर कार्रवाई की संभावना है.
– इसमें संबंधित को इस बाबत नोटिस दी जाएगी और उनके कारण उचित लगने पर उन्हें सुविधा दी जाएगी. अनुचित लगने पर उन पर अपात्रता की कार्रवाई की जाएगी.

* कार्रवाई की जाएगी
सदस्य संख्या के मुताबिक चुनावी खर्च की मर्यादा निश्चित की गई थी और 20 जनवरी तक चुनावी खर्च प्रस्तुत करने का समय था. इसके मुताबिक जिन उम्मीदवारों ने खर्च तहसीलदारों के पास प्रस्तुत नहीं किया है उन पर कार्रवाई की जाएगी.
– डॉ. नितिन व्यवहारे,
उपजिला चुनाव अधिकारी

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