अमरावती/ दि.21 – महानगर की बडी इमारत व कॉम्प्लेक्स में अग्नीरोधक यंत्रणा लगाना बंधनकारक है और ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश महापालिका के प्रशासक डॉ.प्रवीण आष्टीकर ने जारी किये है. पिछले कुछ दिनों पूर्व एसटी बस डिपो मार्ग के शिवाजी कॉम्प्लेक्स में लगी आग की घटना के बाद अग्नीरोधक यंत्रणा का मुद्दा फिर से उठाते हुए महापालिका ने ठोस कदम उठाए.
महापालिका ने जारी किये आदेश में आग प्रतिबंधक व जीवन सुरक्षा उपाययोजना अधिनियम के अनुसार अग्नीरोधक यंत्रणा लगाना सभी बडी ईमारत, कॉम्प्लेक्स के लिए बंधनकारक है. मगर कई ईमारतों में इन नियमों का पालन नहीं किया जाता और ऐसी रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की गई. पिछले वर्ष व्यवसायियों ने चालू वर्ष के लिए नवीनीकरण नहीं किया हो तो वे करा ले, ऐसा उल्लेख किया है. शहर के भीडभाड वाले क्षेत्र की ईमारत, शासकीय ईमारत, निम्न शासकीय ईमारत, सिनेमा हॉल, नाट्य गृह, अस्पताल, कॉम्प्लेक्स, मॉल्स, बडी व्यवसायिक ईमारत, स्कूल, महाविद्यालय, शैक्षणिक ईमारत, औद्योगिक ईमारत, गोदाम, मंगल कार्यालय, पेट्राल पंप, एलपीजी गोदाम, धोकादायी ईमारत इन सभी ईमारतों में अग्नीशमन यंत्रणा जरुरी है. इनमें से जिन्होंने यंत्रणा नहीं लगाई वे आगामी 7 दिनों में व्यवस्था करे और दमकल विभाग से प्रमाण पत्र हासिल करे, ऐसी यंत्रणा लगाई नहीं गई तो, गैर जमानती अपराध साबित होगा, उनके खिलाफ कानून कार्रवाई की जाएगी, ऐसी चेतावनी दी है.
ट्युशन क्लास को कारण बताओ नोटीस
शहर में 101 निजी ट्युशन क्लासेस है. इसमें से अधिकांश ट्युशन क्लासेस के संचालक ने महापालिका से नियमानुसार अनुमति नहीं ली. इन इमारतों में अग्नीरोधक उपाययोजना करने की बात नहीं दिखाई देती है. इसके कारण विद्यार्थियों की जान को खतरा निर्माण हुआ है. इसके कारण निजी ट्युशन क्लासेस की ट्युशन लेना बंद क्यों न कराया जाए इस बारे में उन्हें कारण बताओ नोटीस थमाया गया है. इस बारे में दो दिन के अंदर जवाब बाजार व परवाना विभाग में देने का कहा गया है.