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छेडछाड के आरोप से फिरोज खान कातिब बरी

एड. शाहजेब खान का सफल युक्तिवाद

अमरावती /दि.1– स्थानीय कातिब होटल के संचालक फिरोज खान कातिब को स्थानीय अदालत ने छेडछाड व विनयभंग के आरोप से बाइज्जत बरी कर दिया. इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से एड. शाहजेब खान ने सफल युक्तिवाद किया. जिसे अदालत ने ग्राह्य माना.
दोषारोप पत्र के मुताबिक 23 जुलाई 2018 को फिरोज खान कातिब किसी काम से डॉ. सोहेल बारी के बेस्ट हॉस्पिटल पहुंचे थे. जहां की रिसेप्शनीस्ट ने आरोपी लगाया था कि, पेशंट रजिस्ट्रर का फोटो खींचने के बहाने फिरोज खान ने उसकी फोटो खींची और वीडियो शूटींग निकाली. जिससे उसकी इज्जत को ठेस पहुंची और उसके मन में लज्जा पैदा हुई. रिसेप्शनीस्ट की शिकायत के आधार पर नागपुरी गेट पुलिस ने फिरोज खान कातिब के खिलाफ भादंवि की धारा 354 व 354 ड के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया और जांच पूरी होने के बाद अदालत ने चार्जशीट पेश की. जहां पर तृतीय सीजेएम के समक्ष मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से सफल युक्तिवाद करते हुए एड. शाहजेब शोएब खान ने अभियोजन पक्ष की सभी दलीलों को अपने अकाट्य तर्को से खारिज किया. जिसे ग्राह्य मानते हुए अदालत ने फिरोज खान कातिब के उपर लगे आरोपों को निरस्त करते हुए उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया.
इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से युक्तिवाद के दौरान एड. शाहजेब शोएब खान को एड. शब्बीर हुसैन व एड. मयूर राठी ने भी सहयोग किया.

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