हत्या के मामले में पांच आरोपी निर्दोष छूटे
नागपुर हाईकोर्ट ने दी आरोपियों को बडी राहत
* नवसारी के रवि फरकाडे की हत्या का मामला
नागपुर/दि.12– मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने अमरावती के नवसारी में घटित रवि फरकाडे हत्याकांड के पांचों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए हत्या के आरोप से बाइज्जत बरी कर दिया. इन पांचों आरोपियों को अमरावती के जिला व सत्र न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. जिसके खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए जिला व सत्र न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी.
पुलिस में दर्ज करायी गई शिकायत के मुताबिक 2 अगस्त 2015 की रात नवसारी परिसर में अमर मनोज सरोदे (31), विक्की निरंजन गोले (29), रोशन भाउराव गायकवाड (30), अक्षय बालु जुनघरे (31) व नीरज राजू उगले (29) ने नवसारी परिसर में रवि फरकाडे पर तलवार व चाकू से हमला करते हुए उसकी हत्या कर दी थी. पश्चात इस मामले की सुनवाई पूर्ण करते हुए जिला व सत्र अदालत ने पांचों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. इस फैसले को आरोपियों द्वारा नागपुर हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए अपील दाखिल की गई. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ अपराध साबित करने में असफल रहा. जिसके चलते अदालत ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए हत्या के मामले से बाइज्जत बरी कर दिया. इस मामले में आरोपियों की ओर से एड. राजेश डागा ने पैरवी की.