अमरावतीमुख्य समाचार

जयहिंद चौक की पांच दुकानों को मिला जीवनदान

अदालत ने तोडू कार्रवाई पर दिया स्थगनादेश

* एड. अशोक जैन ने की सफल पैरवी
अमरावती/दि.4- नईबस्ती बडनेरा के जयहिंद चौक पर स्थित मार्केट के मालिक ने किराए पद दी गई दुकानों को तोडने के लिए अपने ही मन से दुकानों पर बुलडोजर चलाने शुरु कर दिया था. जिसकी वजह से दो दुकानें टूट भी गई थी. वहीं अन्य पांच दुकानदारों ने इस तोडू कार्रवाई के खिलाफ तुरंत ही अपने वकील एड. अशोक जैन के जरिए स्थानीय अदालत में गुहार लगाई. जिनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मार्केट की स्थिति को ‘जैसे थे’ रखने का आदेश जारी किया. जिसके चलते अदालत जानेवाले पांचों दुकानदारों को फिलहाल काफी बडी राहत मिल गई है.
बता दें कि नईबस्ती बडनेरा के जयस्तंभ चौक पर स्थित एक मार्केट में करीब 7 दुकानें विगत कई वर्षो से किराए पर दी गई है. जो किसी राठी परिवार की मिलकियत थी. कालातंर में राठी परिवार ने यह पूरा मार्केट प्रकाश झंवर नामक किसी व्यक्ति को बेच दिया. जिसने इस मार्केट का सौदा जाजोदिया नामक व्यक्ति से कर डाला. लेकिन मार्केट की खरीदी व विक्री के व्यवहार की कोई जानकारी मार्केट में किराए से दुकाने चलाने वाले दुकानदारों को नहीं दी गई. वहीं दो दिन पूर्व मार्केट के मालिक ने अचानक ही जेसीबी मशीन बुलाकर मार्केट की दुकानों को तोडने का काम शुरु किया. जिसके तहत संदीप धनवानी व सुरेश धनवानी नामक दो लोगों की दुकानें अवैध तरीके से तोड दी गई. यह देखकर मार्केट में किराए से रहनेवाले महेश धनवानी, नरेश धनवानी, अब्दुल आरीफ अब्दुल जब्बार, रहमत खान अजीज खान व अब्दुल आरीफ अब्दुल सलीम इन दुकानदारों ने तुरंत ही अदालत पहुंचकर इस मामले में मदद मांगी.
जहां पर 15वीं दिवानी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर नेहा जोशी की अदालत में याचिकाकर्ता की ओर से एड. अशोक जैन व्दारा किए युक्तिवाद का मान्य करते हुए आदेश पारित किया कि, प्रतिवादी पक्ष व्दारा फिलहाल मार्केट की किसी भी दुकान को न तोडा जाए और प्रतिवादी पक्ष व्दारा अदालत में उपस्थित रहकर मामले से जुडा अपना पक्ष रखा जाए.

Related Articles

Back to top button