अमरावती/ दि.2 – गाडगे नगर पुलिस स्टेशन में सितंबर 2017 में पुराने विवाद को लेकर खंजीर घोंपकर हत्या के प्रयास में आरोपी के खिलाफ अपराध क्रं. 642/2017 के तहत 307,34 भादवी की धारा के तहत अपराध दर्ज किया गया था. इस मामले में 1 अप्रैल को जिला व सत्र न्यायाधीश मेहता ने आरोपी को पांच वर्ष की सजा व दस हजार रुपए जुर्माना भरने के आदेश दिए. जुर्माने की रकम में से 9 हजार रुपए फिर्यादी को नुकसान भरपाई के रुप में अदा किए जाने के आदेश न्यायालय व्दारा दिए गए.
पुलिस आयुक्तालय व्दारा दिए गए जानकारी के अनुसार फिर्यादी गोकुलधाम सोसायटी महेंद्र कॉलोनी में खडा था. आरोपी ने पुराने विवाद के चलते फिर्यादी की गर्दन व पेट पर खंजीर से सपासप वार कर जान से मारने का प्रयास किया. आरोपी के खिलाफ फिर्यादी ने गाडगेनगर थाने में शिकायत दर्ज की जिसमें आरोपी निलेश चंद्रशेखर नखाते के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया.
अपराध दर्ज करने के बाद मामला जिला व सत्र न्यायालय में दाखिल किया गया. जहां 1 अप्रैल को इस मामले में आरोपी निलेश चंद्रशेखर नखाते (23, खरैयानगर अमरावती) को हत्या किए जाने के प्रयास में पांच साल की सख्त सजा व दस हजार रुपए जुर्माना भरने के आदेश दिए गए. इस मामले में सरकार की ओर से एड. भागवत ने पैरवी की तथा पोहवा सुधाकर माहुरे, ना.पो.कॉ मुरलीधर डोईजोड पो.कॉ. भुपेशचंद्र ठाकरे ने पैरवी अधिकारी के तौर पर कामकाज देखा.