अकोला जिला व सत्र न्यायालय का फैसला
अकोला-दि.22 घर के पास किराना दुकान में रात के वक्त 10 वर्षीय बालिका गई थी. उसके साथ घिनौनी अश्लिल हरकत करने वाले आरोपी पुराना शहर अकोला, पोला चौक, भोईपुरा निवासी संजय उर्फ माकोडा हरिदास मेसरे को अतिरिक्त सहजिला व सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति वी. डी. पिंपलकर की अदालत ने पांच वर्ष सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.
जानकारी के अनुसार पीडित लडकी की मां ने पुराने शहर पुलिस थाने में 20 मई 2021 को दी शिकायत के अनुसार उनकी 10 वर्षीय बेटी को उन्होंने परिसर की पुराना दुकान में भेजा था. आरोपी संजय उर्फ माकोडा ने लडकी के साथ अश्लिल छेडखानी किया, यह बात लडकी ने उसकी मां को बताई. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने माकोडा के खिलाफ दफा 354 (ड) (1), 509 पोस्को के तहत अपराध दर्ज किया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर तहकीकात के बाद अदालत में दोषारोपपत्र दायर किया. एपीआई संगीता रंधे ने मामले की तहकीकात की. सरकारी पक्ष की ओर से पांच गवाहों के बयान लिये गए. गवाह, सबूतों को मान्य करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए दफा 354 अ, 354 ड, 509 के अनुसार प्रति तीन वर्ष सश्रम कारावास, प्रति 2 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न भरने पर प्रति छह माह कारावास, पोस्को एक्ट के अनुसार 5 वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर साधे 6 माह की कारावास की सजा सुनाई. यह सभी सजा आरोपी को एकसाथ भुगताना होगा. सरकार की ओर से सहायक सरकारी वकील किरण खोत ने दलीले पेश की. पैरवी अधिकारी के रुप में वैशाली कुवलकर, सी. एम. एस सेल अधिकारी पीएसआई प्रवीण पाटील ने कामकाज देखा.