अमरावती

हत्या का प्रयास करने वाले को पांच वर्ष सश्रम कारावास

प्रथम जिला न्यायालय का आदेश

* चांदूर रेलवे तहसील के भुईखेड की घटना
अमरावती/ दि.10 – तलेगांव दशासर पुलिस थाना क्षेत्र के चांदूर रेलवे तहसील स्थित भुईखेड निवासी शिकायतकर्ता कृष्णा पावसे के पास उनका नाती 200 रुपए मांगने आया, मगर उन्होंने देने से मना किया, ऐसे में आरोपी सुदर्शन अशोक पावसे ने दुपट्टे के सहारे शिकायतकर्ता कृष्णा को फांसी लगाकर जान से मारने की कोशिश की. इस मामले में पुलिस ने आरोपी सुदर्शन के खिलाफ हत्या करने का प्रयास करने का अपराध दर्ज कर अदालत में दोषारोपपत्र दायर किया. जिला न्यायालय क्रमांक 1 के न्यायमूर्ति एस. एस. अडकर की अदालत ने सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए आरोपी सुदर्शन पावसे को पांच वर्ष सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.
इस मुकदमे में सरकारी पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील पंकज रामेश्वर इंगले ने कुल तीन गवाहों के बयान लिये. मामला अदालत में प्रलंबित रहते समय शिकायतकर्ता की आयु के अनुसार मृतु हो गई. शिकायतकर्ता की पत्नी के बयान मान्य कर व अन्य गवाहों के बयानों को मान्य करते हुए व अतिरिक्त सरकारी वकील पंकज इंगले की दलीलों को सुनकर अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई. इस मामले में अतिरिक्त सरकारी वकील पंकज इंगले ने दलीले पेश की. मामले की तहकीकात पुलिस उपनिरीक्षक शिवाजी राठोड ने की. पैरवी अधिकारी के रुप में नितीन वानखडे व अरुण हटवार ने सहयोग किया.

ऐसी दी सजा
हत्या करने के प्रयास के अपराध में भुईखेड निवासी आरोपी सुदर्शन पावसे को अदालत ने दफा 307 के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास, इसी तरह धारा 452 के तहत 2 वर्ष सश्रम कारावास व 3 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर 1 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.

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