अमरावती/दि.5- शिरखेड थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में एक नाबालिग पर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को स्थानीय जिला व सत्र न्यायाधीश (1) की अदालत में शनिवार को दोषी करार देते हुए 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई हैं.
जानकारी के मुताबिक सजा सुनाए गए आरोपी का नाम वरुड तहसील के शाहपुर पुर्नवसन निवासी शेख सत्तार शेख जब्बार (45) हैं. बताया जाता है कि 26 मई 2018 को पीडिता के माता-पिता मजदूरी करने बहार गए थे तब चारों बेटियां घर पर थी. पीडिता की मां दोपहर 4 बजे घर लौटी तब उसकी छोटी बेटी ने बताया कि, पिता दोपहर घर आए थे उस समय आरोपी भी वहां आया था. पिता के जाने के बाद आरोपी शेख सत्तार वहीं रुका रहा और उसने पीडिता पर लैंगिक अत्याचार किया. पीडिता व्दारा आपबीती अपनी मां को बताने के बाद दूसरे दिन पीडिता की मां ने अपने पति को घटना की जानकारी दी. जब पीडिता के पिता ने आरोपी से पूछताछ की तब उसने गालीगलौच की. आखिरकार मामले की शिकायत शिरखेड थाने में दर्ज की गई. पीडिता की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शेख सत्तार शेख जब्बार के खिलाफ धारा 376 (2) (आय), पोक्सो की धारा 4 और एट्रासिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. घटना के बाद प्राथमिक जांच पुलिस उपनिरिक्षक प्रिया उमाले ने की पश्चात मोर्शी के उपविभागीय पुलिस अधिकारी डी.बी. तडवी ने जांच पूर्ण कर चार्जशीट अदालत में दाखिल की. जिला व सत्र न्यायाधीश (1) ए.एस. काझी की अदालत में चली सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता एड. मिलिंद जोशी ने कुल आठ गवाहों को परखा. दोनो पक्षों की दलीले सुनने के बाद अदालत ने आरोपी शेख सत्तार शेख जब्बार को पोक्सो की धारा 10 के तहत दोषी करार देते हुए 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई साथ ही 5 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना अदा न किए जाने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. इसी तरह पीडिता को नुकसान भरपाई देने के निर्देश विधि व न्याय प्राधिकरण अमरावती के लिए इस प्रकरण में पैरवी अधिकारी के रुप में मोर्शी पुलिस स्टेशन के जमादार राजेंद्र बायस्कर ने काम संभाला.