अमरावती

नाबालिग को छेडने के अपराध में पांच वर्ष सश्रम कारावास

जिला अदालत का फैसला

* मेहर नगर चांदूर रेलवे की घटना
अमरावती/ दि.14– फल बेचने वाले आरोपी बासलापुर निवासी राहुल वाघ ने चांदूर रेलवे के मेहर नगर में रहने वाली एक नाबालिग लडकी के घर में पानी पीने के बहान घुसकर अश्लिल छेडखानी की. इस मुकदमें की सुनवाई के बाद जिला न्यायालय क्रमांक 2 के न्यायमूर्ति विशाल एस गायके की अदालत ने आरोपी राहुल वाघ को 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
राहुल पुरुषोत्तम वाघ (29, बासलापुर, तहसील चांदूर रेलवे) यह अपराध सिध्द होने के कारण दफा 354 (ब) के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न भरने पर एक माह अतिरिक्त कारावास. दफा 452 के तहत तीन वर्ष कारावास, 5 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर एक माह अतिरिक्त कारावास, धारा 8 पोस्को के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. संपूर्ण रकम 15 हजार रुपए पीडित बालिका को नुकसान भरपाई के रुप में देने के आदेश जारी किये है. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील पंकज इंगले ने दलीले पेश की. मामले की तहकीकात सूर्यकांत राउत व पैरवी अधिकारी के रुप में क्षिरसागर व अरुण हटवार ने सहयोग किया.

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