* अवैध निर्माण रोकने उपाय योजना
अमरावती/ दि. 24 –विकासक द्बारा आमजनों हेतु निवास के लिए और उपयोग हेतु फ्लैट खरीदी करते समय धोखाधडी से बचाने ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट स्थानीय स्वराज्य संस्था को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना बंधनकारक किया गया है. प्रदेश की सभी मनपा, पालिका, नगर पंचायत और नियोजन प्राधिकरण को इस बारे में आदेश दिए गए है. शहरी विकास मंत्रालय द्बारा जारी आदेश के अनुसार स्थानीय संस्था को उसके क्षेत्र में निवास और वाणिज्य उपयोग के प्रकल्पों को जारी प्रारंभ प्रमाणपत्र और ऑक्युपेन्सी प्रमाणपत्र वेबसाइट पर सामान्य जनता के लिए प्रसिध्द करना होगा.
इतना ही नहीं तो वेबसाईट की जानकारी अपडेट रखनी होगी. इस तरह के स्पष्ट आदेश शहरी विकास मंत्रालय ने दिए है. आदेश में कहा गया कि पालिका प्रशासन को संचालनालय से समन्वय रख वेबसाईट अपडेट करनी होगी. आगामी 31 मार्च तक विकसित अथवा अपडेट करने कहा गया है.
* निर्णय का कारण
निर्माण क्षेत्र में जाली प्रमाणपत्र के आधार पर महारेरा से भी प्रमाणपत्र लिया जा रहा है. शासन के ध्यान में आया है कि अनाधिकृत प्रकल्प का निर्माण हो रहा है. जिससे सभी स्वराज्य संस्थाओं को बांधकाम के लिए जारी प्रमाणपत्र और बांधकाम पूर्ण हो गए और ऑक्युपेन्सी प्रमाणपत्र की जानकारी वेबसाईट पर अपडेट रखने कहा गया है. इससे फ्लैट खरीदनेवालों के साथ धोखाधडी की गुंजाइश कम हो जायेगी.
* एडीटीपी पर जिम्मेदारी
स्थानीय स्वराज्य संस्था को उपरोक्त रूप से वेबसाइट अपडेट रखनी होगी. शासन की विभिन्न यंत्रणा से तालमेल कर प्रमाणपत्र जारी करने वाली संस्था व नियोजन प्राधिकरण का जिम्मा नगररचना विभाग प्रमुख का होगा. मनपा के नगररचना सहायक संचालक आशीष उईके ने बताया कि बिल्डर और डेवलपर से फ्लैट, ब्लॉक खरीदी में धोखाधडी पर अंकुश लगाने वेबसाइट पर प्रमाणपत्र अपलोड कर उसे अपडेट रखने कहा गया है. निर्णय का क्रियान्वयन हो रहा है.