अमरावती/ दि.29– स्थानीय अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश डी.डब्ल्यू.मोडक ने पोस्को, छिपकर पीछा करने और विनयभंग जैसे गंभीर आरोपों से आरोपी गौतम इंगले को निर्दोष बरी किया है.
इस्तेगासे के अनुसार 24 फरवरी 2019 में संजय गांधी नगर में रहने वाली एक बालिका मेडिकल पर दवाई लाने गई थी. यहां पर गौतम इंगले ने छिपकर उसका पीछा किया और गालीगलौज की. इतना ही नहीं तो स्कूल में मकर संक्रांति कार्यक्रम के दौरान बालिका के साथ छेडछाड की. जिसके बाद बालिका ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. इस मामले में पुलिस ने आरोपी गौतम इंगले के खिलाफ पोस्को, छिपकर पीछा करने, छेडछाड करने के गंभीर आरोपों के तहत अपराध दर्ज किया. पश्चात अदालत में दोषारोपपत्र दाखिल किया गया. आरोपी की आर्थिक स्थिति ठिक नहीं रहने के कारण एड.नौशाद मोहम्मद ने खुद होकरी आरोपी के बचाव में अपना वकालतनामा दाखिल किया. सरकारी पक्ष की ओर से बालिका और उसकी मां इन दोनों के गवाहों की जांच की गई. सबूत और गवाहों के मद्देनजर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अंतिम सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश डी.डब्ल्यू.मोडक को निर्दोष मुक्त किया. इस मामले में एड.नौशाद मोहम्मद ने आरोपी की तरफ से पक्ष रखा. उन्हें मार्गदर्शन एड.आशिष चौबे, एड.जुबेर ए.खान, एड.रेहान हैदर ने किया.