अमरावती

प्राणी संरक्षण सुधार अधिनियम निर्णय पर अमल करें

अवैध पशु यातायात प्रकरण में 28 वाहनों के लायसंस निलंबित

अमरावती/दि.28– प्राणी संरक्षण सुधार अधिनियम और उसके मुताबिक जारी शासन निर्णय पर कडाई से अमल करने के निर्देश जिलाधिकारी पवनीत कौर ने सोमवार 27 फरवरी को दिए.
जिलास्तरीय प्राणी क्लेश प्रतिबंधक समिति की सभा जिलाधिकारी कार्यालय में हुई. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शशिकांत सातव, पुलिस उपायुक्त सागर पाटिल, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजाभाउ गीते, पशु सवंर्धन उपायुक्त डॉ. संजय कावरे, जिला पशु संवर्धन अधिकारी पुरुषोत्तम सोलंके आदि उपस्थित थे. पशु के अवैध यातायात प्रकरण में जब पशु की वैद्यकीय जांच कर तथा पशु संवर्धन अधिकारियोें की मान्यता से उन्हें गौशाला में भेजने का प्रावधान है. इसके मुताबिक कडाई से कार्रवाई होने, उसका टैगिंग करने, पालतु प्राणियों के दुकानों का राज्य प्राणी मंडल के पास पंजीयन करना आवश्यक है. यह कार्रवाई पूर्ण की जाए. अवैध पशु यातायात प्रकरण में परिवहन विभाग व्दारा पिछले दो माह में 28 वाहनों का परवाना निलंबित किया गया है. ऐसे मामलों में एक ही वाहन फिर से दिखाई देने पर उनके लायसेंंस कायमस्वरुप रद्द करने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए. विविध सदस्यों व्दारा रखी गई सूचना पर कार्रवाई करने के निर्देश जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिए. पशु चिकित्सा सहआयुक्त डॉ. राजीव खेरडे, निरीक्षक तपन कोल्हे, समिति के सदस्य रतनलाल अटल, अभिषेक मुरके, शुभम सायंके, डॉ. राधेश्याम बाहदुरे, महेश देवले, आलोक अलोकर, विजय शर्मा, श्रुती मेहता, अजीत जोशी ,कपील शर्मा, अक्षय कात्रे सहित विविध मान्यवर इस समय उपस्थित थे.

* पिछले वर्ष से अब तक 333 गिरफ्तार
ग्रामीण पुलिस व्दारा की गई कार्रवाई में पिछले वर्ष 199 मामले दर्ज होकर 224 व्यक्तियों को तथा इस वर्ष 1 जनवरी से अब तक 29 मामले दर्ज होकर 57 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है. साथ ही 15 वाहन जब्त हुए है. पुलिस आयुक्तालय व्दारा की गई कार्रवाई में 28 मामले दर्ज होकर 587 मवेशी कब्जे में लिए गए तथा 52 आरोपी गिरफ्तार किए गए. वर्ष 2023 में ग्रामीण इलाकों में 4 मामले दर्ज हुए है और 3 वाहन जब्त किए जाने की जानकारी पुलिस व्दारा दी गई है.

 

 

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