शहर में पहली बार बकाया संपत्तिधारकों के खिलाफ जब्ती की प्रक्रिया
2876 संपत्तिधारकों के खिलाफ शुरु हुआ अभियान

* बडे संपत्तिधारकों की ओर करीब 100 करोड रुपए बकाया
* 1 लाख से अधिक कर बकाया रहनेवालों को जब्तीपूर्व नोटिस
अमरावती /दि. 7– बकाया संपत्ति कर की वसूली हेतु कठोर भूमिका अपनाते हुए मनपा ने पहली बार संपत्ति जब्ती की कार्रवाई शुरु की है. जिसके तहत एक लाख से अधिक का संपत्ति कर बकाया रखनेवाले संपत्तिधारकों को जब्तीपूर्व नोटिस भेजी गई थी और इसके बावजूद जिन्होंने कर की अदायगी नहीं कि, अब उन्हें सीधे जब्ती की नोटिस भेजी गई है. साथ ही साथ 4 मार्च से 2867 संपत्ति कर बकायदारों के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई करनी भी शुरु की गई है. ऐसे बकायादारों ने मनपा की नोटिस पर कोई प्रतिसाद ही नहीं दिया था और ऐसे संपत्तिधारकों की ओर मनपा का करीब 100 करोड रुपयों का कर बकाया है. जिसकी वसूली के लिए मनपा अब एक्शन मोड में आ गई है.
बता दें कि, आज तक मनपा का संपत्ति कर बकाया रखनेवालों को दंड यानी शास्ती की नोटिस देकर प्रशासन अपने हाथ झटक लिया करता था और जब संपत्तिधारक कर अदायगी के लिए आता था तब उससे दंड सहित संपत्ति कर वसूल किया जाता था. या फिर बकाया कर की वसूली करने हेतु प्रति वर्ष 100 फीसद दंड माफ करनेवाली अभय योजना मनपा द्वारा चलाई जाती थी. लेकिन इसके बावजूद भी संपत्ति कर की अपेक्षित वसूली नहीं हुआ करती थी. संपत्ति कर और उस पर लगनेवाले दंड की अदायगी नहीं करने पर भी कुछ नहीं बिगडता है, यह सोच रखते हुए कई लोगों ने विगत 5-10 वर्षों से संपत्ति कर की अदायगी ही नहीं की है. जिनमें सर्वसामान्य नागरिकों के साथ ही सरकारी कार्यालय, बडे प्रतिष्ठान, वित्तिय संस्था, होटल, मॉल, हास्पिटल व मंगल कार्यालयों का समावेश है. ऐसे में मनपा ने एक लाख रुपए से अधिक का संपत्ति कर बकाया रखनेवाले लोगों की सूची तैयार करते हुए उन्हें जब्तीपूर्व नोटिस जारी की है. जिसके बाद प्रत्येक जोननिहाय पथक तैयार करते हुए उन्हें जब्ती की कार्रवाई शुरु करने का निर्देश दिया गया है. इस कडी कार्रवाई का मनपा की दृष्टि से बेहद सकारात्मक परिणाम भी दिखाई दे रहा है. क्योंकि, इससे संपत्ति कर की वसूली बढ गई है. साथ ही इसके बावजूद जिन संपत्तिधारकों द्वारा बकाया कर की अदायगी हेतु प्रतिसाद नहीं दिया जा रहा है, उनके खिलाफ आर्थिक बोझ चढाने, संपत्ति की जब्ती करने और अंत में संपत्ति की नीलामी करने जैसी कार्रवाई की जाएगी.
* ऐसा है नियम
जब्तीपूर्व नोटिस जारी होने के बावजूद यदि संपत्तिधारक द्वारा कर की अदायगी नहीं की जाती है तो उसे मनपा द्वारा जब्ती की नोटिस दी जाती है. इसके बावजूद संपत्तिधारक की ओर से प्रतिसाद नहीं मिलने पर उनके नामों की सूची को अंतिम करते हुए प्रकाशित किया जाता है. पश्चात संपत्ति की नीलामी करने से संबंधित अंतिम नोटिस जारी की जाती है. इसके बाद भी संपत्तिधारक द्वारा कोई प्रतिसाद नहीं दिए जाने पर संपत्ति को जब्त कर मनपा द्वारा उस पर कब्जा कर लिया जाता है और प्रत्येक नीलामी की तारीख तय करते हुए पुलिस संरक्षण में खुली बोली का आयोजन किया जाता है. इसमें जो व्यक्ति सबसे अधिक बोली लगाता है, उसे वह संपत्ति सौंप दी जाती है. चूंकि मनपा द्वारा कानूनन बार-बार नोटिस जारी की जाती है, इसके बावजूद संपत्ति कर की अदायगी नहीं होने पर वह संपत्ति मनपा आयुक्त के नाम पर हो जाती है. जिसके बाद मनपा आयुक्त द्वारा उस संपत्ति की नीलामी की जा सकती है.
* एक लाख का कर बकाया रखनेवाले टारगेट पर
जिन संपत्तिधारकों के ओर एक लाख से अधिक कर बकाया है, ऐसेे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. जिसके लिए मनपा ने प्राथमिकता का मापदंड भी तय किया है. इसके तहत जिन लोगों की ओर एक करोड रुपए का संपत्ति कर बकाया है, सबसे पहले उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद 50 लाख, 10 लाख व 5 लाख रुपए तक कर बकाया रखनेवाले लोगों के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई की जाएगी. ऐसे बकायादारों में ज्यादातर बडे प्रतिष्ठानों का समावेश है. जिन्होंने मनपा की ओर से भेजी गई दंड की नोटिस पर कोई प्रतिसाद नहीं दिया है. इसके साथ ही एक लाख रुपए से अधिक का कर बकाया रखनेवालों को भी मनपा द्वारा अपनी कार्रवाई के निशाने पर लिया जाएगा.
* संपत्ति पर चढाया जाता है आर्थिक बोझ
बार-बार नोटिस भेजे जाने के बाद कुछ बकायदारों ने समय की मुहलत मांगते हुए रकम भरने की बात कही है. जिन्हें मनपा की ओर से मुहलत भी दी गई है. परंतु जो लोग बार-बार नोटिस देने के बावजूद भी इसकी ओर अनदेखी करते है, ऐसे बकायदार संपत्तिधारकों की संपत्तियों पर आर्थिक बोझ चढाकर कर पावती पर इसकी जानकारी दर्ज की जाती है. जिसके बाद जब्ती व नीलामी की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है.
– सचिन कलंत्रे
आयुक्त व प्रशासक, अमरावती मनपा.