खामगांव -/दि.7 खेत की नापजोख करते समय गलती करने और चिन्हित नहीं करने और क्षेत्रफल में अंतर निर्माण करने के मामले में खामगांव के भूमि अभिलेख विभाग के उपअधीक्षक वंदन जाधव, मोजनी अधिकारी लोंदे को 25-25 हजार रुपए का जुर्माना राज्य उपभोक्ता आयोग ने किया हैं. हाल ही में दिये फैसले में पीठासीन अधिकारी डॉ. एस. के. काकडे और सदस्य ए.झेड. काजी ने जिला मंच के निर्णय को खारिज कर 90 दिनों के अंदर खेती की नापजोख चिन्हित करने का भी आदेश दिया हैं.
राहुड ग्राम का मामला
खामगांव तहसील के ग्राम राहुड के दीपक प्रल्हाद इंगले ने खेती की नापजोख हेतू तहसीलदार खामगांव से एमएलआर कानून के नियम 85 (2) अनुसार नापजोख का आदेश प्राप्त किया. उसका शुल्क भी अदा किया. मगर भूमि अधीक्षक कार्यालय ने नापजोख के समय गलतियां कर दी. सीमाओं को चिन्हित भी नहीं किया. जिससे खेती का क्षेत्रफल कम हो गया. कौनसे गट में अतिक्रमण हो गया, यह भी नक्शे मेें दर्ज नहीं किया गया.
सेवा में त्रुटी का मामला
नापजोख के लिए भुगतान किये जाने से एड. चैतन्य जोशी के जरिए इस प्रकरण को सेवा में लापरवाही का मामला माना गया. एड. जोशी ने बुलढाणा जिला उपभोक्ता मंच में याचिका की. किंतु जिला मंच ने वह अर्जी खारिज कर दी. तब राज्य आयोग का द्बार खटखटाया गया.