अमरावती

मनपा, महसूल, पुलिस विभाग की संयुक्त टीम का गठन

मकर संक्रांति की पार्श्वभूमि पर नायलॉन मांजा प्रतिबंध हेतु

अमरावती/दि.27 – नायलॉन,कृत्रिम साहित्य या कृत्रिम पदार्थों का इस्तेमाल कर तैयार किए गए धागों की निर्मिति, बिक्री, संचयन, खरीदी और इस्तेमाल आदि पर प्रतिबंधात्मक पार्श्वभूमि पर नायलॉन मांजा जप्ती की कार्रवाई हेतु जांच पथक गठित किया गया है.
अमरावती महानगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत नायलॉन मांजे का इस्तेमाल व बिक्री पर प्रतिबंधन हेतु नायलॉन मांजा जप्ती की कार्रवाई करने हेतु महानगरपालिका प्रशासकीय झोन निहाय टीम गठित की गई है. महानगरपालिका, महसूल विभाग व पुलिस विभागके नायलॉन मांजा बिक्री व इस्तेमाल प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करने के संदर्भ में जांच पथक का गठन किया गया है. इस पथक द्वारा नायलॉन मांजा जप्त करने व दंडात्मक स्वरुप की कार्रवाई की जाएगी. नायलॉन मांजा इस्तेमाल करने के कारण जीवित व पक्षियों को बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचती है. इसलिए मकर संक्रांति के उत्सव दरमियान पक्षियों को नुकसान पहुंचने का प्रमाण बढ़ रहा था. नायलॉन धागा अविघटनशील होने के कारण उसका विघटन नहीं होता, वहीं नायलॉन मांजे के संपर्क से विद्युत प्रवाह खंडित होने, शॉक लगने व दुपहिया पर सवार, पैदल चलने वालों का नुकसान होने से जीवित हानि होती है. ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु पतंग उड़ाने के लिए नायलॉन मांजे का इस्तेमाल न करे वहीं शहर के किसी भी विक्रेता से नायलॉन मांजे की बिक्री नहीं करने का आवाहन अमरावती महानगरपालिका की ओर से किया गया है.
नायलॉन,कृत्रिम साहित्य या कृत्रिम पदार्थो का इस्तेमाल कर बनाये गए धागे के कारण मानवी स्वास्थ्य व वन्य जीवों पर विपरीत असर होने के कारण इस्तेमाल किए जाने वाले इस प्रकार के धागों की निर्मिति, बिक्री संचयन, खरीदी व बिक्री, संचयन, खरीदी एवं इस्तेमाल करने पर राष्ट्रीय हरित लवाद, नई दिल्ली के 21 जनवरी 2020 के आदेशानुसार बंदी लगाई गई है. राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण व उच्च न्यायालय के आदेश को अमल में लाने हेतु मकर संक्रांति की पार्श्वभूमि पर यह कार्रवाई की जाएगी.

जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, मनपा आयुक्त पर जिम्मेदारी

मकर संक्रांति निमित्त कही पर भी चायना मांजा या सिंथेटीक मांजे की बिक्री न होने देने व कड़े प्रतिबंधात्मक कदम उठाने के आदेश हाइकोर्ट द्वारा जारी किए गए हैं, इस आदेश का पालन होने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त व मनपा आयुक्त पर है. हाइकोर्ट के नागपुर खंडपीठ में दाखल स्यू मोटो जनहित याचिका संख्या 1/2021 की सुनवाई में न्यायाधीश सुनील बी शुक्रे व न्यायाधीश अनिल एल. पानसरे ने यह निर्णय दिया.

झोननुसार कार्रवाई पथक

कोर्ट ने प्रशासन को चायना मांजे पर पूरी तरह प्रतिबंध के लिए झोननुसार कार्रवाई पथक बनाने के निर्देश दिए गए. इस झोननुसार कार्रवाई पथक में जिलाधिकारी के प्रतिनिधि मनपा आयुक्त के प्रतिनिधि के रुप में प्रत्येक झोन के सहायक आयुक्त व क्षेत्र के थानेदारों का समावेश करने के आदेश दिए गए हैं. किसी भी प्रकार के चायना मांजे की बिक्री न होने देने के आदेश कोर्ट ने दिए है.

कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे

चायना मांजे पर पूरी तरह प्रतिबंध के आदेश कोर्ट द्वारा दिए गए हैं. इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा. कोर्ट के आदेशानुसार शहर के प्रत्येक झोन में कार्रवाई दल की नियुक्ति व कड़े प्रतिबंधक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
– प्रशांत रोडे, मनपा आयुक्त

Related Articles

Back to top button