अमरावती/ दि.२५-नाकाबंदी के दौरान जांच पडताल के चलते पूर्व मनसे अध्यक्ष अमोल मोहोड द्वारा पुलिस के साथ हुज्जतबाजी किए जाने का मामला कुछ वर्ष पहले उजागर हुआ था. इस मामले में गुरूवार को अदालत ने अंतिम फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार देकर एक साल की सजा सुनाई है.
प्राप्त जानकारी के मुताबिक राजापेठ पुलिस थाने में कार्यरत पीएसआई प्रशांत झगडे व उनके कुछ सहकर्मियों की १९ अगस्त २०१७ को दस्तुर नगर चौराहे पर नाकाबंदी कर बंदोबस्त लगाया गया था तभी आरोपी अमोल मोहोड एमआईडीसी से दस्तुरनगर बगैर नंबर प्लेट व अनाधिकृत तरीके से हार्न बजाकर जा रहे थे. पुलिस ने रोकते हुए उन्हें दस्तावेज को लेकर पूछताछ की तब आरोपी अमोल ने रेलवे स्टेशन में आकर पुलिस से ही विवाद शुरू कर दिया. जहां पुलिस से तू-तू मैं-मैं कर शुरू कर दी. मामला इतना बढ गया कि बात धक्कामुक्की तक पहुंच गई. इसके बाद यह मामला पुलिस थाने पहुंचा. सरकारी काम में बाधा डालने के चलते आरोपी अमोल मोहोड के खिलाफ विविध धाराओें के तहत अपराध दर्ज किया गया. अदालत द्वारा कुल ५ गवाहों की जांच की गई.जहां अंतिम फैसला सुनाते हुए गुरूवार को जिला न्यायाधीश क्रमांक ६ बी.जी.धर्माधिकारी ने आरोपी मोहोड को दोषी करार दिया व उन्हें जुर्माना समेत एक साल की सजा सुनाई है. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से एड. मंगेश भागवत ने सफल पैरवी की