अमरावती

हत्या के प्रयास के आरोप से चार आरोपी बरी

अमरावती/दि.12 – घर के सामने छोटे भाई के साथ हो रही मारपीट में बीच-बचाव करने हेतु पहुुंचे बडे भाई पर चार आरोपियों ने चाकू मारकर जानलेवा हमला किया था. इस मामले को लेकर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने नामजद किये गये चारों आरोपियों को सबूतों और गवाहों के आधार पर बाइज्जत बरी किया.
मिली जानकारी के मुताबिक 25 जून 2018 की रात 11 बजे के आसपास निरंजन नामक व्यक्ति अपने घर पर था. इस समय कुछ लोग उसके घर के सामने आये और उसे बाहर बुलाकर उसके साथ मारपीट करने लगे. यह देखकर कुछ ही दूरी पर खडा निरंजन का बडा भाई बीच-बचाव करने हेतु मौके पर पहुंचा, तो चारों आरोपियों ने निरंजन के बडे भाई पर चाकू से सपासप वार करते हुए उसे बुरी तरह घायल कर दिया. शिकायत के बाद पुलिस ने अहमद खान नियामत खान, फैजल खान रहेमान खान, ईशाद खान युसुफ खान तथा शेख समीर शेख मोहम्मद के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करते हुए अदालत में चार्जशीट पेश की. जहां पर दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया. इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से एड. जिया खान, एड. पराग ठाकरे, एड. नरेश सोनी, एड. परवेज खान, एड. नईम अख्तर, एड. मिलींद थोरात, एड. ताबीश सैय्यद, एड. शाहरूख खान व एड. सैय्यद आरिफ ने पैरवी की.

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