अमरावती

हत्या के अपराध से चार आरोपी मुक्त

6 वर्ष पूर्व राजापेठ में रंगपंचमी में दिन की थी हत्या

अमरावती/ दि.20 – विगत 6 वर्ष पूर्व होली की रंगपंचमी के दिन राजापेठ पुलिस थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या की गई थी. इस मामले में चार आरोपियों के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज किया गया था. जिला अदालत ने सबूतों के अभाव में चारों आरोपियों को हत्या के अपराध से बाईज्जत बरी कर दिया. आरोपियों की ओर से एड.प्रशांत भेलांडे ने पैरवी की.
जानकारी के अनुसार 24 मार्च 2016 के दिन होली की रंगपंचमी की दोपहर राजापेठ पुलिस थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर झोपडपट्टी निवासी बाजड परिवार के आकाश के बडे भाई से उनके पडोसी कोचडे परिवार के सदस्यों ने किसी बात को लेकर विवाद किया. आरोप था कि विवाद के दौरान ही बाजड परिवार के सदस्यों ने कोचडे परिवार पर हमला कर घर में तोडफोड की थी. जिसकी कोचडे परिवार ने राजापेठ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की थी. राजापेठ पुलिस ने दफा 307 के तहत अपराध दर्ज किया था, ऐसा आरोप था. विवाद के दौरान दोनों परिवार के बीच हातापाई में आकाश बाजड की हत्या हो गई थी. इसपर अनिल कोचडे, प्रकाश कोचडे, रंजना कोचडे, मिनाक्षी कोचडे के खिलाफ प्रभाकर बाजड ने राजापेठ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. चारों आरोपियों के खिलाफ आकाश की हत्या का अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया था. राजापेठ पुलिस ने इस मामले में 11 गवाहों के बयान दर्ज कर तहकीकात करते हुए दोषारोपपत्र अदालत में पेश किया.
इस मामले की सुनवाई जिला व सत्र न्यायालय क्रमांक 5 के न्यायमूर्ति निखिल मेहता की अदालत में ली गई. सरकारी पक्ष की ओर से आरोपियों को सजा दिलाने के लिए पुरजोर प्रयास किये गये. दूसरी ओर आरोपियों की ओर से दलीले पेश कर रहे एड. प्रशांत भेलांडे ने अपना पक्ष रखा. तर्क के आधार और सबूतों के आधार पर कोचडे परिवार को आकाश बाजड की हत्या के अपराध से बाईज्जत बरी कर दिया. एड. प्रशांत भेलांडे को एड. एस. भेलांडे को सहयोग किया.

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