सरकारी कर में साढे चार करोड की जालसाजी
बाबा साई कॉपोरेशन के खिलाफ धोखाधडी का मामला दर्ज
अमरावती/दि.5- कपास गांठ व रुई की बिक्री का व्यापार करते हुए उससे होने वाली आय पर सरकार को देय रहने वाला बिक्री कर बार-बार रिमांइडर रहने के बाद भी नहीं भरने वाले अंजनगांव सुर्जी स्थित बाबा साई कॉर्पोरेशन के संचालक विवेक सुधाकर काकड के खिलाफ राज्य कर उपायुक्त कार्यालय व्दारा पुलिस ने सरकार के साथ धोखाधडी व जालसाजी करने का मामला दर्ज कराया गया है. इस शिकायत के मुताबिक विवेक काकड ने 4 करोड 48 लाख 16 हजार 506 रुपए का राजस्व सरकारी तिजोरी में भरने को लेकर कोताही की और इस संदर्भ में बार-बार निर्देश दिए जाने पर भी निर्देशों की अनदेखी की.
राज्य कर उपायुक्त विनोद इंगोले की ओर से राज्य कर निरीक्षक चेतन सोनारे व्दारा अंजनगांव सुर्जी पुलिस थाने से दी गई शिकायत में कहा गया है कि विवेक काकड ने वर्ष 2010-11 से सरकार को बिक्री कर अदा नहीं किया है और इस संदर्भ में बार-बार निर्देश मिलने के बाद भी निर्देशो की अनदेखी की गई. इस शिकायत के आधार पर अंजनगांव सुर्जी पुलिस ने भादवी की धारा 420, 406, 417 व 418 तथा महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर 74 (2) के तहत अपराधिक मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरु की.