अमरावती

बाघ समेत वन्य प्राणियों के अवशेषों के साथ चार गिरफ्तार

नागपुर वनविभाग की कार्रवाई

  • बाघ के सात नाखुन, मुछे व दांत जब्त

अमरावती/दि.2 – नागपुर, चंद्रपुर महामार्ग पर वर्धा रोड टी पाँईंट पुलिया के पास रात डेढ बजे के दौरान बाघ के नाखुनों की बिक्री होने की खुफिया जानकारी वन विभाग को प्राप्त हुई. उसके चलते वन अधिकारियों ने जाल बिछाकर बाघों के 7 नाखुन के साथ ही आरोपी महादेव आडकु टेकाम (62, पाचगांव, गोंडपिपरी), गोकुलदास दिगांबर पवार (38) को हिरासत में लिया है. आरोपियों की जांच करने के बाद एल.व्ही. ठोकल वनपरिक्षेत्र अधिकारी बुटीबोरी के नेतृत्व में एक दल मौजा पाचगाव में रवाना किया गया. यहां आरोपी रामचंद्र नागो आलाम (60), विजय लक्ष्मण आलाम (65) को हिरासत में लिया गया. इस कार्रवाई के दौरान आरोपियों के घर की तलाशी ली गई. तब बाघों की हड्डियां, मुछे, बाघों के दांत, मोर के पैर व नाखुन, उल्लु के पैर, सायल की कील्स, मोर के पीस, जहरिले पेडों के बीज, तार के फासे के साथ ही शिकार का अन्य साहित्य जब्त किया गया. इसमें से वसंता आडकू टेकाम (62) को पैरेलिसिस मारे जाने से उसे गिरफ्तार नहीं किया गया. किंतु उसके घर की तलाशी ली तब बाघों के अवशेषों के साथ ही विविध वन्य प्राणियों के अवशेष जब्त किये गए. इस मामले में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972) के विविध धाराओं के तहत 29 अगस्त को अपराध दर्ज किया गया. आरोपी यह वन हक्क समिति मौजा पाचगांव के पदाधिकारी है. उन्होंने वन्यजीवों के विरोधी कृति करना व वन्यजीवों की हत्या कर उनके अवशेषों की बिक्री करना यह वन हक्क कानून 2006 की व्यवस्था का उल्लंघन है.

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