अमरावतीमहाराष्ट्र

मृतको के प्लॉट की बिक्री करने का फर्जीवाडा बढा, दो गिरफ्तार

गाडगेनगर पुलिस ने आरोपियों के पास से बडी संख्या में स्टैम्प पेपर किए जब्त, दोनों आरोपी 8 मई तक पुलिस रिमांड पर

* गाडगेनगर में जालसाजी के दो मामले दर्ज
अमरावती/दि.06– मृतको को जिंदा बताकर उनके नाम के प्लॉट की बिक्री करने के मामले दिनोंदिन बढते जा रहे है. ऐसे ही दो मामले गाडगेनगर थाना क्षेत्र में घटित हुए है. पुलिस ने इन दोनों प्रकरण में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एक प्रकरण का गिरफ्तार आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल रवाना कर दिया गया है. जबकि दूसरे प्रकरण में दो आरोपी को गिरफ्तार कर 8 मई तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है.

जानकारी के मुताबिक बडनेरा के पवननगर निवासी प्रमोद गोवर्धन सरदार की प्रॉपर्टी के दलाल स्वप्निल साहेबराव महल्ले (42) और अमोल राऊत (42) से पहचान थी. जून 2023 में इन दोनों दलालो ने प्रमोद से कहा कि, मौजे म्हसला के खेत सर्वे नंबर 18/1, प्लॉट नं. 21, क्षेत्रफल 234 चौरस मीटर बिक्री पर है. दोनों दलालो पर प्रमोद सरदार का विश्वास रहने से उस प्लॉट को खरीदने की उन्होंने तैयारी दर्शाई और 6 जुलाई से 8 सितंबर 2023 तक उन्होंने विभिन्न किश्तो में 2 लाख 33 हजार रुपए अदा किए. यह प्लॉट बुलढाणा जिले के देऊलगांव राजा निवासी श्रीमती तारा लिओ के नाम बताया गया था. प्रमोद सरदार ने दोनों दलालो को 8 सितंबर को प्लॉट खरीदी करने कहा और प्लॉट की मालिक श्रीमती तारा लिओ को अमरावती बुलाने कह दिया. इसके मुताबिक स्वप्निल महल्ले और अमोल राऊत ने महिला को बुलाकर दुय्यम निंबधक कार्यालय क्रमांक 2 में खरीदी की. उस समय प्रमोद सरदार ने 4 लाख रुपए नकद स्वप्निल महल्ले और प्रमोद राऊत को दिए. खरीदी होने के दो-तीन दिन बाद प्रमोद सरदार को पता चला कि, संबंधित प्लॉट की मूल मालिक के नाम पर दोनों दलालो ने एक फर्जी महिला को निबंधक कार्यालय में खडा कर प्लॉट की खरीदी करवाई. दोनों दलालो को सहयोग करनेवाले उनके परिचित बाबुराव दादाराव लकडे (52) और विलास देवीदास मेश्राम (42) ने गवाह के रुप में हस्ताक्षर किए. इस प्लॉट की बिक्री के नाम पर प्रमोद सरदार से 16 लाख 53 हजार रुपए ऐंठ लिए गए. यह खरीदी खत अभी भी दुय्यम निबंधक कार्यालय-2 में जमा है. प्रमोद सरदार को अपने साथ धोखाधडी होने का पता चलने पर उसने गाडगेनगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने शेगांव रोड निवासी स्वप्निल महल्ले, नवसारी निवासी अमोल राऊत, फर्जी महिला श्रीमती तारा लिओ, केवल कालोनी निवासी बाबुराव लकडे और संजय गांधीनगर निवासी विलास देवीदास मेश्राम के खिलाफ धारा 420, 419, 465, 467, 468, 471, 120 (ब), 34 और 82, 83 पंजीयन अधिनियम 1908 के तहत मामला दर्ज कर स्वप्निल महल्ले और बाबुराव लकडे को गिरफ्तार कर लिया है. इन दोनों को पुलिस ने अदालत में पेश कर 8 मई तक पुलिस रिमांड पर लिया है. फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस ने इन आरोपियों के पास से फर्जी प्लॉट के बडी संख्या स्टैम्प पेपर जब्त किए है.

* 17.50 लाख के ठगी मामले में एक गिरफ्तार
पुणे शहर के बोडकेवाडी निवासी श्रद्धा वसंत नवघरे नामक मृत महिला के नाम का प्लॉट दुय्यम निबंधक कार्यालय में फर्जी महिला को खडे कर उसकी बिक्री कर देने और साढे 17 लाख रुपए से ठगनेवाले दलाल रासेगांव निवासी रोशन मोरे, एक फर्जी महिला, पुंडलिबाबा नगर निवासी योगेश वासानी, सचिन बावने, बालकृष्ण जवंजाल और नाशिक निवासी गणेश धुमाल के खिलाफ गाडगेनगर पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर बालकृष्ण जवंजाल को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

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