अमरावती

जिला न्यायालय में नि:शुल्क विधि सलाह उपलब्ध

13 मार्च को शुरु हुआ योजना पर अमल

अमरावती/दि.26 – राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण निर्देशानुसार जरुरतमंदों को नि:शुल्क विधि सेवा देने हेतु विधि सहायक संरक्षण सलाहकार (एलएबीसीएस) योजना शुरु की गई है. जिस पर अमल करने हेतु जिला न्यायालय में लोक अभिरक्षक कार्यालय की स्थापना की गई है. जिसमें विगत 13 मार्च से काम करना शुरु कर दिया है.
बता दें कि, धाराशिव जिले में पूरे एक साल तक प्रायोगिकतत्व पर यह योजना चलाने के बाद अब महाराष्ट्र के 28 जिलों मेें इस योजना पर अमल हेतु लोक अभिरक्षक कार्यालय स्थापित किए गए है. साथ ही इस योजना की जानकारी कारागार व बालसुधार गृह सहित सभी पुलिस स्थानों मेें प्रसिद्ध की गई है. इस योजना का लाभ अधिक से अधिक जरुरतमंदों द्बारा लिया जाए, ऐसा आवाहन जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव एड. जी. आर. पाटिल द्बारा किया गया है.

* क्या है योजना?
सर्वसामान्य नागरिक, आर्थिक रुप से पिछडे व्यक्ति तथा जेल में बंद रहने वाले जरुरतमंद कैदियों को उत्कृष्ट विधि सेवा की गारंटी और नि:शुल्क सेवा प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है.

* जरुरतमंदों को नि:शुल्क सेवा
इस योजना के जरिए सर्वसामान्य नागरिक, आर्थिक रुप से दुर्बल घटक व कारागार में बंद जरुरतमंद कैदी को उत्कृष्ट सेवा की गारंटी और नि:शुल्क सेवा दी जाएगी. जिससे दुर्बल व जरुरतमंदों को इसका लाभ होगा.

* कौन सी सेवाएं मिलेगी?
लोकअभिरक्षक कार्यालय को भेंट देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी सलाह व सहायता प्रदान की जाएगी.
गिरफ्तारी से लेकर कारागार में बंद रहने वाले जरुरतमंद कैदियों के फौजदारी मामलों में अपील करने, उनकी जमानत कराने, घटनावाले स्थान को भेंट देने तथा परिवार से चर्चा करने जैसे काम इस योजना के तहत किए जाएंगे.

* विशेषज्ञ विधिज्ञों का चयन
लोकअभिरक्षक कार्यालय की समिति के मार्फत चयन प्रक्रिया चलाई गई. जिसमें विशेषज्ञ विधिज्ञों का चयन किया गया है. जिनमें मुख्य विधि सहायक संरक्षक विधिज्ञ, उपमुख्य विधि सहायक संरक्षण विधिज्ञ, विधि सहायक तथा विधि सहायक संरक्षण विधिज्ञ का समावेश है.

* विधि सहायक संरक्षक कक्ष सलाहकार योजना में सामान्य नागरिक, आर्थिक रुप से दुर्बल घटक व कारागार में बंद रहने वाले कैदियों या आरोपियों का समोवश किया गया है. जिला विधि सेवा प्राधिकरण को इस योजना के अमल का जिम्मा सौंपा गया है.
– एड. जी. आर. पाटिल,
सचिव, जिला विधि सेवा प्राधिकरण

 

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