![](https://mandalnews.com/wp-content/uploads/2025/02/tx.jpg?x10455)
* मनपा ने अभय योजना का समय बढाया
* मार्च माह तक 150 करोड की वसूली का लक्ष्य
* 72 हजार संपत्तिधारकों को होगा समायोजन
अमरावती/दि.6 – मनपा प्रशासन ने संपत्ति कर अदा करने हेतु संपत्ति धारकों का प्रतिसाद मिलने तथा संपत्तिकर वसूली का प्रमाण बढाने हेतु आगामी 28 फरवरी तक बकाया संपत्ति कर पर लगने वाले दंड की राशि को 100 फीसद माफ करने की अधिसूचना जारी की है. मनपा प्रशासन द्वारा कल 5 फरवरी को लिये गये इस निर्णय का लाभ शहर के संपत्ति धारक को केवल अगले 15 दिन तक ही मिलेगा. वहीं इस निर्णयानुसार तांत्रिक प्रणाली में बदलाव करने हेतु मनपा को थोडा समय लगेगा. ऐसे में 100 फीसद दंड माफ करने के निर्णय पर फरवरी माह के तीसरे सप्ताह से ही अमल शुरु होगा, ऐसी उम्मीद है. वहीं आगामी 31 मार्च तक मनपा को 150 करोड रुपयों की कर वसूली करनी है और अब तक केवल 60 करोड रुपए का ही कर वसूल हो पाया है.
बता दें कि, अमरावती मनपा को आर्थिक वर्ष 2024-25 में पुराने बकाया सहित कुल 210 करोड रुपए का संपत्ति कर वसूल करना है. जिसकी एवज में मनपा के कर विभाग में जारी आर्थिक वर्ष में 1 अप्रैल से लेकर अब तक केवल 60 करोड रुपए की वसूल किये है. विगत कुछ वर्षों के दौरान बकाया की वसूली नहीं हो पाने के चलते कर की बकाया रकम की आंकडा अच्छा खासा बढ गया है. प्रतिवर्ष कुल मांग की तुलना में साधारणत: 41 करोड रुपए की वसूली होती है. वर्ष 2023 में सर्वेक्षण एवं कर की नई दरों का निर्धारण होने के बाद वसूली की आंकडेवारी 43 से 45 करोड रुपए तक पहुंची. वहीं इस बीच कर की नई दरों पर स्थगिति आने के चलते मांग घट गई और हालांकि 1 अप्रैल से 4 फरवरी के दौरान 60 करोड रुपए की कर वसूली हुई, जो अब तक कर वसूली को लेकर सबसे शानदार काम है. वहीं मनपा को अब भी जारी वर्ष के संपत्ति कर सहित बकाया संपत्ति कर की रकम को जोडकर 150 करोड रुपयों की वसूली करनी है. ऐसे में बकाया संपत्ति कर पर लगाये जाने वाले 2 फीसद दंड की राशि को आगामी 28 फरवरी तक माफ कर दिया गया है. साथ ही मार्च माह में दंड आकार हेतु 10-10 दिन के तीन टप्पे बनाये गये है. जिसके तहत पहले 10 दिन हेतु 75 फीसद, अगले 10 दिनों हेतु 50 फीसद व अंतिम 10 दिन हेतु 25 फीसद की छूट दी जाएगी. इस सहूलियत के चलते कर वसूली का आंकडा बढने की मनपा प्रशासन को उम्मीद है. साथ ही अनुमान लगाया जा रहा है कि, फरवरी व मार्च माह के दौरान करीब 50 करोड रुपए की कर वसूली होगी. जिसके चलते जारी वर्ष के दौरान मनपा की तिजोरी में संपत्ति कर के जरिए 110 करोड रुपए आएंगे.
यहां यह भी विशेष उल्लेखनीय है कि, मनपा द्वारा विगत दो वर्षों से संपत्ति कर की वसूली की बजाय कर मूल्यांकन व कर निर्धारण पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है. जिसका सीधा परिणाम कर वसूली पर हुआ और मनपा की तिजोरी ठन-ठन हो गई. दो वर्ष बाद मनपा क्षेत्र में 3 लाख 1 हजार के आसपास संपत्तियां रहने की बात सर्वेक्षण के जरिए उजागर होने के बाद कर वसूली ने रफ्तार पकडी. परंतु इसी बीच नये कर निर्धारण के अनुसार संपत्ति कर की वसूली किये जाने से नाराज होकर संपत्ति धारकों ने संपत्ति कर अदायगी को पीट दिखानी शुरु कर दी. जिसके परिणाम स्वरुप सरकार द्वारा नई दरों की बजाय पुरानी पद्धति से ही संपत्ति कर वसूल करने का आदेश जारी किया. जिसे संपत्ति कर धारकों की ओर से अच्छा प्रतिसाद भी मिला और अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 तक 72 हजार संपत्ति धारकों से 60 करोड रुपए वसूली हुए है. वहीं यह जानकारी भी सामने आयी है कि, मनपा क्षेत्र अंतर्गत 3905 बडे संपत्तिधारकों की ओर ही 121 करोड रुपए का संपत्ति कर बकाया है.
संपत्ति कर बकाया रहने वाले सभी संपत्ति धारकों को 31 मार्च से पहले दंड सहित कर अदा करने हेतु जब्ती की नोटीस भी जारी की गई है. वहीं अब बडे संपत्ति धारकों की ओर बकाया की रकम काफी बडी रहने के चलते और संपत्ति कर की वसूली बढाने हेतु मनपा प्रशासन ने 28 फरवरी तक दंड की रकम में 100 फीसद छुट देने का निर्णय लिया है. विशेष यह है कि, जिन संपत्ति धारकों ने इससे पहले दंड सहित अपना संपत्ति कर अदा कर दिया है, उन पर कोई अन्याय न हो, इस हेतु उन 72 हजार संपत्तिधारकों को दिलासा देने के लिए उनके द्वारा भरी गई दंड की रकम का समायोजन अगले संपत्ति कर में करने का निर्णय भी लिया गया है.
* 3905 संपत्ति धारकों की ओर 121 करोड बकाया
अमरावती मनपा क्षेत्र अंतर्गत पांचों जोन में 3905 निजी वसरकारी संपत्ति धारकों की ओर करीब 121 करोड रुपए का संपत्ति कर बकाया है. इन संपत्ति धारकों द्वारा नियमित रुप से कर की अदायगी नहीं किये जाने के चलते बकाया कर की रकम बढ गई है. इन संपत्तियों में सरकारी व निजी दवाखानों, बैंक व वित्तीय संस्थाओं तथा होटल व उद्योगों का समावेश है.
* संपत्ति धारकों द्वारा अदा किया जाये कर
स्थानीय विधायक सुलभा खोडके ने बताया कि, संपत्ति कर बकाया रहने के चलते उस पर प्रतिमाह दो फीसद का दंड लगाया जाता था. जिसे माफ करवाने हेतु उन्होंने राज्य के उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजीत पवार से संपर्क कर आवश्यक प्रयास किये. जिसकी बदौलत सरकार एवं मनपा प्रशासन ने 28 फरवरी तक कर की अदायगी करने पर दंड की रकम को पूरी तरह से माफ करने का निर्णय लिया है. ऐसे में सभी संपत्ति धारकों ने इस सहूलियत का लाभ लेने हेतु समय रहते बकाया संपत्ति कर को अदा कर देना चाहिए.
* नोटीस मिलने की राह न देखे
संपत्ति धारकों ने 100 फीसद दंड माफी का लाभ लेने हेतु नोटीस मिलने का इंतजार नहीं करना चाहिए. बिना नोटीस मिले भी टैक्स बाबू, संपत्ति कर विभाग तथा मोबाइल एप के जरिए टैक्स की अदायगी करने पर भी दंड की रकम माफ की जाएगी. इसके तहत 28 फरवरी तक 100 फीसद, 10 मार्च तक 75 फीसद, 20 मार्च तक 50 फीसद व 31 मार्च तक 25 फीसद छूट मिलेगी. ऐसे में संपत्ति धारकों ने दंड की राशि में 100 फीसद माफी का लाभ लेने हेतु 28 फरवरी से पहले ही अपना बकाया और जारी वर्ष का संपत्ति कर अदा करना चाहिए.
– डॉ. सचिन कलंत्रे,
मनपा आयुक्त.