यवतमाल/दि.20 – समीपस्थ दारव्हा तहसील अंतर्गत खेत में काम कर रही 35 वर्षीय महिला के साथ 6 लोगों द्बारा सामूहिक दुराचार किए जाने की घटना सामने आयी. करीब 9 दिन पहले घटित इस घटना को लेकर विगत गुरुवार को लालखेड पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई. जिसके बाद पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए जांच शुरु की. नामजद आरोपियों के नाम गजानन रामराव लव्हाले (40), राहुल रमेश जायभाये (25), राजू दादाराव घुगे (30), विनायक गोविंद वासनिक (50), पंजाब केशव सोनपिपरे (40) तथा विठ्ठल रामराव लव्हाले (35) बताए गए है.
जानकारी के मुताबिक लालखेड पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में पीडित महिला अपने पति व दो बेटों के साथ रहती है. अपनी पुश्तैनी जमीन पर परिवार का उदर-निर्वाह नहीं होने के चलते इस महिला व उसके पति ने कुछ जमीन मक्तेदारी पर भी ले रखी है. साथ ही यह महिला खाली समय रहने पर अन्य लोगों के खेतों पर भी काम करती है. विगत शनिवार 11 मई की सुबह यह महिला मक्ते पर लिए गए खेत में काम करने के लिए गई थी. इस समय महिला का पति कही बाहरगांव गया हुआ था और वह खेत पर अकेले ही काम कर रही थी. इस बात का फायदा उठाते हुए दोपहर के समय 6 लोग खेत में घुसे और उन्होंने इस महिला को उठाकर अपने साथ ले जाते हुए उसके साथ बारी-बारी से दुराचार किया. इस समय महिला ने खुद को बचाने के लिए काफी चिख-पुकार करते हुए विरोध करने का प्रयास किया. लेकिन दोपहर का समय रहने के चलते आसपास के खेतों में कोई भी मौजूद नहीं था. ऐसे में इस महिला को कहीं से भी कोई सहायता नहीं मिल पायी. वहीं सामूहिक तौर पर दुराचार करने के बाद आरोपियों ने इस बात किसी को भी बताने पर पीडिता को उसके पति व बच्चों को जान से मार देने की धमकी दी गई. जिसके चलते अगले कुछ दिनों तक पीडित महिला डर के मारे चूप रही. इसी दौरान उसके पति को कुछ संदेह हुआ, तो उसने महिला को भरोसे में लेते हुए उससे पूछताछ की. तब उसने अपने साथ हुए अत्याचार की पूरी कहानी अपने पति को बताई. जिसके पश्चात दोनो पति-पत्नी गुरुवार को लालखेड पुलिस थाने पहुंचे, जहां पर महिला ने सभी 6 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. जिसके आधार पर थानेदार रामकृष्ण भाकडे ने भादंवि की धारा 376 (ड) व 506 तथा एट्रॉसिटी एक्ट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरु कर दी है.