अमरावती
नवरात्रि में शहर में गरबा और डांडिया को अनुमति नहीं
निवासी उपजिला अधिकारी आशीष बिजवल ने जारी किया आदेश
अमरावती/दि.8 – कोविड महामारी की पृष्ठभूमि को देखते हुए नवरात्रि उत्सव मनाते समय नियमों का कडाई से पालन करने का आहवान जिला प्रशासन की ओर से किया गया है. इस संदर्भ में अप्पर जिला दंडाधिकारी तथा निवासी उपजिलाधिकारी आशीष बिजवल ने आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत शहर में गरबा, डांडिया को इसबार भी अनुमति नहीं दी गई है. सार्वजनिक नवरात्रोत्सव मंडलों को मनपा व स्थानीय प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य की गई है. देवी की मूर्ति की ऊंचाई सार्वजनिक मंडलों के लिए चार फुट व घरेलु देवी की मूर्ति की ऊंचाई दो फीट तक सीमित की गई है. वहीं देवी की मूर्ति की बजाए घर में रखी धातु, संगमरमर आदि मूर्ति का पूजन करने के निर्देश दिए गए है. वहीं विर्सजन को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए है.