अमरावती/दि.18– विगत अप्रैल से जारी मई माह के दौरान पडनेवाले विभिन्न पर्वों व त्यौहारोें के दौरान शहर में कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखने हेतु शहर पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह ने 30 मार्च को आदेश जारी कर अमरावती के शहरी क्षेत्र में फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1)(2)(3) के तहत जमावबंदी के आदेश जारी किये थे. जिसके चलते अमरावती शहर में गुढीपाडवा, संत झुलेलाल जयंती, श्रीराम नवमी, आंबेडकर जयंती, महावीर जयंती व रमजान ईद जैसे पर्व एवं त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए. ऐसे में अब शहर पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह ने एक औैर आदेश जारी करते हुए 30 मार्च से लागू की गई जमावबंदी को निरस्त कर दिया है. वहीं अन्य प्रचलित कानून के अनुसार अमरावती शहर के लिए लागू नियम व शर्त पहले की तरह ही लागू रहेंगे.