अमरावती

जीएसटी व आयकर रिटर्न की अवधी 28 फरवरी करें

चैम्बर ऑफ कॉमर्स एडं इंडस्ट्रिज की मांग

अमरावती /दि.31– आयकर तथा जीएसटी की वार्षिक रिटर्न की तारिख 28 फरवरी की जाए ऐसी मांग चैम्बर ऑफ कॉमर्स एडं इंडस्ट्रिज व्दारा की गई. जिसमें इस आशय का निवेदन जिले की सांसद नवनीत राणा को चैम्बर ऑफ कॉमर्स एडं इंडस्ट्रिज अध्यक्ष विनोद कलंत्री तथा विदर्भ टैक्स प्रैक्टिशनर अध्यक्ष एड. जगदीश शर्मा के नेतृत्व में सौंपा गया.
निवेदन में केंद्र सरकार के आयकर पोर्टल के सरलीकरण हेतु सरकार व्दारा किए गए प्रयासों की सराहना की गई साथ ही नई प्रणाली की दिक्कतों को भी दूर करने की मांग करते हुए आयकर जीएसटी रिटर्न की अवधी 28 फरवरी तक बढाने की मांग की गई.

तकनीकी खामियों के चलते व्यापारी परेशान
व्यापारियों के अनुसार पोर्टल में तकनीकी खामियों के कारण रिटर्न भरना संभव नहीं हो पा रहा है. इसमें लंबा समय और ऊर्जा लग रही है. टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए दी जाने वाली जानकारी दैनिक आधार पर अपडेट हो रही लेकिन व अन्य डेटा में जाने से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के विभिन्न क्षेत्रों और कॉलम में गलत डेटा दिखाई दे रहा है. पोर्टल ट्रस्ट और सोसायटी के नए पंजीकरण के लिए फार्म भरने की अनुमति नहीं दे रहा है और इस प्रकार रिटर्न फार्म साथ भरने में दिक्कतें आ रही है. डीजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) स्वीकार करने में नई प्रणाली कार्यक्षम नहीं रहने से कई केसस में भिन्न-भिन्न त्रुटियां दर्शा रही है. कंपनी रिटर्न के लिए आईटीआर-6 के मामले में कंपनियों ने पिछले साल धारा 115 बीएए या 15 बीएबी के तहत रियायतें कम का विकल्प चुना था. पोर्टल आईटीआर दाखिल करने की अनुमति नहीं दे रहा है और फार्म 10-आईसी को फिर से दाखिल करने के लिए कह रहा है. लेकिन इसे फाइल करने की अनुमति नहीं दे रहा है. पोटर्ल के मामलों में फार्म 10-आईर्ई दाखिल करने की अनुमति नहीं दे रहा है और अज्ञात कारण दिखा रहा है. ओमिक्रान वायरस के अचानक उभरने ओर कोविड मामलोें की संख्या में वृद्धि ने करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आवश्यक डेटा और जानकारी एकत्र करने के लिए बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए है. आयकर पोर्टल पर वार्षिक सूचना प्रणाली और टीआईएस (कर सूचना सारांश) की हाल ही में शुरु की गई.

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