मिनी ट्रैक्टर के लिए सवा तीन लाख अनुदान करें प्राप्त
स्वयंसहायता बचत गटों का पंजीयन आवश्यक

अमरावती/दि.6-सामाजिक न्याय विभाग द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की जा रही हैं. इसमें अनुसूचित जाति और नव-बौद्ध समूहों के स्वयं सहायता समूहों को मिनी ट्रैक्टर और उसके सहायक उपकरण के लिए 90 प्रतिशत अनुदान मिलता है.
* क्या है योजना है?
अनुसूचित जाति और नव-बौद्ध समूहों के स्वयं सहायता समूहों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 3.15 लाख रुपये दिए जाते हैं. इस समूह के 80 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति या नव-बौद्ध होने चाहिए.
* मिनी ट्रैक्टर के लिए सवा तीन लाख की सब्सिडी
ैपरियोजना की कुल लागत 3.50 लाख है, सरकार द्वारा 3.15 लाख की सब्सिडी मिलती है, जिसमें स्वयं सहायता समूह को अपने हिस्से के रूप में 35 हजार रुपये जमा करने होते हैं, सब्सिडी बैंक खाते में जमा की जाती है.
* ये दस्तावेज हैं जरूरी
स्व-सहायता समूह का पंजीयन प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की प्रति, समूह के सदस्यों की बैंक द्वारा प्रमाणित सूची, अध्यक्ष, सचिव सहित 80 प्रतिशत सदस्यों का जाति प्रमाण पत्र, सदस्यों का निवासी प्रमाण पत्र, स्व-घोषणा पत्र, सदस्यों का आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्व-सहायता समूह की स्थापना एवं अन्य संकल्प पत्र आवश्यक है.
* समूह पंजीकरण आवश्यक
स्वयंसहायता बचत समूहों का पंजीयन महिला आर्थिक विकास महामंडल, जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा, कृषि विभाग द्वारा पंजीकृत किया जाना चाहिए. स्वयं सहायता समूह नियमित रूप से संचालित होना चाहिए तथा उसके पास नियमित वित्तीय अभिलेख, पासबुक का रिकार्ड होना चाहिए.
*…..तो अपराध होगा
कुछ योजनाओं के लाभार्थियों से सब्सिडी पर सामग्री बेचने के मामले सामने आए हैं. हालांकि, योजना से प्राप्त ट्रैक्टर लाभार्थियों को नहीं बेचे जा सकते हैं. ऐसा होने पर संबंधित के खिलाफ अपराध दर्ज करने का प्रावधान है।