अमरावतीमहाराष्ट्र

7 दिनों में बनवाएं पशु लाइसेंस, अन्यथा होगी जब्ती

मनपा आयुक्त कलंत्रे के आदेश

अमरावती/दि.31-अमरावती मनपा क्षेत्र में पशु पालन लाइसेंस के बिना पशुपालन लाइसेंस के बिना पशु पालने पर पशुओं को लावारिस मानकर जब्त किया जाएगा. मनपा में पशु लाइसेंस बनवाने के लिए 7 दिनों का समय दिया गया है. इस समय में पशु पालकों द्बारा अपने पशुओं का पंजीयन नहीं करवाने पर उन पशुओं पर तिगुना जुर्माना ठोककर संबंधित पशुओं को जब्त करने संंबंधित आदेश मनपा आयुक्त ने दिया है. मनपा की सर्वसाधारण सभा प्रस्ताव क्रमांक 47 के अनुसार पशुपालकों को अपने पालतू पशु जैसे भैस, गाय, कुत्ते व अन्य पशुओं से संबंधित लाइसेंस बंधनकारक किया गया है. विद्यमान स्थिति में मनपा के मार्फत जोन निहाय पशुओ की अनुमति देने के संबंध में मुहीम चलाई जा रही है तथा पशुओं पालकों को सात दिन का समय दिया गया है. इस निर्धारित समय में पशु पालकों को अपने पशुओं का पंजीयन मनपा में कराना होगा. अन्यथा उन्हें दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पडेगा, ऐसा आदेश मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे ने दिया है. पशुओं को छोडने के लिए जो नागरिक पशुओं पर अधिकार जताते हैं, उनकी जानकारी पुलिस स्टेशन को दी जाएगी व उनके खिलाफ अपराध दाखिल किया जाएगा. 29 जुलाई को 3 नागरिक जन अधिकार कहने के लिए आए थे. उनके नामों की सूची तैयार की गई है. मनपा के मार्फत अधिक से अधिक लोगों की जानकारी पुलिस स्टेशन को दी जाएगी.

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