* हिंगोली का अशफाक पठान लाया था भगाकर
* विवाह करने का दिया था झांसा, पहले भी कई बार कर चुका दुराचार
अमरावती/दि.4– स्थानीय राजकमल चौक पर नेहरू मैदान के ठीक सामने स्थित होटल देवअमृत में लगातार एक नाबालिग लडकी पर बलात्कार किये जाने की सनसनीखेज घटना सामने आयी है. पता चला है कि, परभणी निवासी इस नाबालिग लडकी को हिंगोली निवासी अशफाक पठान अहमद खान नामक आरोपी ने विवाह का झांसा देकर भगा लिया था और उसे अमरावती लाकर होटल देवअमृत में रूकते हुए यहां दो दिन तक उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किये और फिर उसे यहीं पर छोडकर भाग निकला.
इस संदर्भ में स्थानीय सिटी कोतवाली पुलिस थाने में दर्ज करायी गई शिकायत के मुताबिक एक वर्ष पूर्व परभणी निवासी लडकी की जान-पहचान इंस्टाग्राम पर हिंगोली निवासी अशफाक पठान अहमद खान के साथ हुई और दोनों एक-दूसरे के साथ चैटिंग करने लगे. जिसके चलते दोनोें के बीच प्रेमसंबंध स्थापित हो गये. पश्चात 19 फरवरी 2021 को अशफाक पठान अपनी कार क्रमांक एमएच 38/वी 9274 लेकर परभणी पहुंचा और उसने इस युवती को प्रेम और विवाह की बातें कही. साथ ही उसे हिंगोली के वाशिम बायपास रोड पर एक सुनसान स्थान पर ले गया. जहां पर उसने कार में ही उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध स्थापित किये और वापिस परभणी जानेवाली गाडी में बिठा दिया. इसके बाद अनेकोें बार फोन पर विवाह का झांसा देते हुए उसी स्थान पर ले जाकर अनेकों बार शारीरिक संबंध बनाये. इसके साथ ही विगत 24 अप्रैल 2022 को अशफाक पठान ने पीडिता को फोन करते हुए अपना सामान पैक करने और विवाह करने हेतु साथ चलने के लिए कहा और उसे परभणी से अपनी कार में बिठाकर अमरावती के देवअमृत होटल में लेकर आया. जहां पर रूम नंबर 108 में रूकते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये और 1 मई को होटल से चेकआउट करते हुए पुणे जाकर विवाह करने और वहीं पर रहने की बात कही. इसके बाद अशफाक पठान पीडिता को अपनी कार में बिठाकर पूरा दिन अमरावती में इधर-उधर घुमता रहा और शाम को एक बार फिर उसे देवअमृत होटल के सामने लाकर कार से उतार दिया. यहां पर कुछ देर तक इधर-उधर की बात कहने के बाद गुटखा पुडी लेकर आने की बात कहकर अशफाक पठान वहां से चला गया और वापिस ही नहीं लौटा. इस समय पीडिता ने कई बार अशफाक के मोबाईल नंबर पर संपर्क किया, लेकिन अशफाक ने अपना मोबाईल स्वीच ऑफ कर दिया था. ऐसे में पीडिता ने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिये परिचित रहनेवाली अमरावती निवासी एक महिला से संपर्क साधते हुए उसे अपनी पूरी आपबीती बतायी. पश्चात यह महिला पीडिता को अपने घर लेकर गई और 2 मई को सिटी कोतवाली पुलिस थाने जाकर शिकायत दर्ज करायी गई. जिसके आधार पर कोतवाली पुलिस ने हिंगोली निवासी अशफाक पठान के खिलाफ भादंवि की धारा 376 (2) (एन) व 417 तथा पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत अपराध दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की.